1993 के मुंबई ब्लास्ट केस में टाडा कोर्ट ने सजा ऐलान कर दिया है। विशेष टाडा अदालत ने इस केस में ताहिर मर्चेंट और फिरोज को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अबू सलेम को उम्रकैद और 2 लाख रुपये का जुर्माना, जबकि करीमुल्लाह शेख को उम्रकैद के साथ 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनके अलावा रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है।
फांसी की सजा सुनने के बाद ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान के परिवार कोर्ट परिसर में ही गश खाकर गिर पड़े। आपको बता दें कि ताहिर को कोर्ट ने धमाकों के लिए पैसे जुटाने और कई आरोपियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भिजवाने का दोषी पाया।
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