दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा था कि वह एनजीटी के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे, लेकिन सोमवार को अभी तक ना तो दिल्ली सरकार एनजीटी पहुंची है और ना ही पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई है।शनिवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के महिलाओं और दो पहिया वाहनों को ऑड-ईवन के दौरान छूट नहीं देने के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया था।
अगर एनजीटी दिल्ली सरकार की पुनर्विचार याचिका स्वीकार करता है तो दिल्ली सरकार मंगलवार से ऑड-ईवन दोबारा से लागू कर सकती है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक, ऑड-ईवन के दौरान दो पहिया वाहन पर रोक लगने से करीब 35 लाख यात्रियों का एक्स्ट्रा बोझ बढ़ जाता, जिसके लिए उनके पास कोई तंत्र मौजूद नहीं है।
इससे पहले एनजीटी ने अपने आदेश में कहा था कि वीआईपी, दो पहिया वाहनों और महिलाओं को ऑड-ईवन के दौरान छूट नहीं दी जा सकती। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियां जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को छूट दी गई थी।
एनजीटी ने अपने फैसले में कहा था सरकार दिल्ली आने वाले सभी रास्तों के बार्डर पर जाम न लगें इसके लिए सभी प्राइवेट यातायात सर्विस देने वाले के साथ सरकार कोर्डिनेट कर सीएनजी बसें चला सकती हैं। डीटीसी ऑड-ईवन के दौरान सिर्फ सीएनजी बसों का प्रयोग करें और आने वाले हफ्ते में पानी का छिड़काव किया जाए।