आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किले बढ़ती ही जा रही है। चारा घोटाला से जुड़े चौथे मामले में लालू को 14 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन्हें 60 लाख का जुर्माना भी देना होगा। लालू को दो अलग-अलग धाराओं में ये सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने लालू को दुमका ट्रेजरी से हुए घोटाले में आईपीसी और पीसी एक्ट की धाराओं के तहत सात-सात साल की सजा और 30-30 लाख का जुर्माना लगाया है। फिलहाल लालू देवघर कोषागार एवं चाईबासा कोषागार मामलों में सजा सुनाये जाने के बाद यहां बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं और उन्हें हाईकोर्ट से इन मामलों में अब तक राहत नहीं मिल सकी है।
इस मामले में दोपहर दो बजे फैसला आना था, लेकिन सीबीआइ के जज शिवपाल सिंह ने अचानक 11 बजे सजा का एलान कर दिया। वहीं एक अन्य आरोपी अरुण कुमार सिंह को साढ़े तीन साल की सजा सुनायी गई है और 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने 1995 -96 के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए इस कोषागार से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी की थी। इस मामले में लालू यादव के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और 29 अन्य लोग आरोपी हैं।
चारा घोटाले के पहले मामले में लालू यादव पर चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ रुपये निकालने का आरोप था। जिसमें कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। दूसरे मामले में लालू यादव पर देवघर सरकारी कोषागार से 84.53 लाख रुपये की अवैध निकासी का आरोप था। जिसमें कोर्ट ने लालू को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया था। तीसरे मामले में लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार गबन मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने लालू यादव पर 10 लाख और जगन्नाथ मिश्रा पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। वहीं आज चौथे मामले में कोर्ट ने सबसे लंबी 14 साल की सजा सुनाई।