राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) मानहानि के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भिवंडी की स्थानीय कोर्ट में आरोप तय हुए। कोर्ट में पेशी के दौरान राहुल ने कहा, ‘मैं बेकसूर हूं।’ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय हुए हैं। राहुल गांधी ने 20014 के चुनाव अभियान के दौरान 7 जुलाई 2014 को कहा था कि संघ के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी।
राष्यीय स्वंय सेवक संघ के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय किए हैं। बता दें कि आरएसएस के एक कार्यकर्ता राजेश कुंटे की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकादमा दायर किया गया था। राहुल गांधी इससे पहले भी इस मामले में कोर्ट में पेश हो चुके हैं।
राहुल गांधी ने साल 20014 के लोकसभा चुनाव के अभियान के दौरान 7 जुलाई 2014 को अपने भाषण में महात्मा गांधी की हत्या को लेकर कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ टिप्पणी की थी। राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि संघ के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी थी।
इस बयान के बाद आरएसएस की एक शाखा के सेक्रेटरी राजेश कुंटे ने राहुल के खिलाफ भिवंडी के लोकल कोर्ट में क्रिमिनल केस दर्ज करवाया था। उनका आरोप था कि इससे आरएसएस की छवि को नुकसान पहुंचा है। साल 2016 के नवंबर महीने में सुनवाई के दौरान भिवंडी की कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के जमानतकर्ता बनने के बाद राहुल गांधी को जमानत दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा था कि अगर वो अपने बयान पर खेद जताएं तो मुकदमा खत्म किया जा सकता है। हालांकि, राहुल ने इससे मना करते हुए अपनी दलीलें रखने की बात कही थी।
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