सोनिया गाँधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन जारी किया है। ये समन बीकानेर लैंड डील मामले पर जारी किया गया है। आपको बता दे कि ईडी ने यह समन इस महीने के पहले हफ्ते में जारी किया था। ईडी की ओर से समन नहीं स्वीकार किए जाने के बाद फिर से जारी किया गया। इस बात की जानकरी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दी।
Enforcement Directorate has summoned Robert Vadra in the land deal case. More details awaited pic.twitter.com/XkjFMu2Q2h
सोनिया गाँधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन जारी किया है। ये समन बीकानेर लैंड डील मामले पर जारी किया गया है। आपको बता दे कि ईडी ने यह समन इस महीने के पहले हफ्ते में जारी किया था। ईडी की ओर से समन नहीं स्वीकार किए जाने के बाद फिर से जारी किया गया। इस बात की जानकरी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दी।आपको बता दे कि प्रवर्तन निदेशालय ने सितंबर, 2015 में राजस्थान के बीकानेर में जमीन सौदे के मामले पर केस दर्ज किया था। ईडी बीकानेर में 360 एकड़ जमीन सौदे की जांच कर रहा है। वाड्रा ने यह जमीन बीकानेर के कोलायत इलाके में खरीदी थी, लेकिन बाद में बेच दी। राजस्थान सरकार इस सौदे को पहले ही रद्द कर चुकी है। आरोप है कि जमीन गलत तरीके से निजी क्षेत्र को दी गई।हालांकि आरोपियों में वाड्रा का नाम नहीं है, लेकिन उनकी कंपनी स्काइलाइट हॉस्पिटैलिटी का नाम है, जिसने जमीन खरीदी और बाद में बेची थी। ईडी उनकी कंपनी के ट्रांजैक्शन की जांच करेगा।अन्य आरोप है वाड्रा के स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड पर गुरुग्राम के सेक्टर 83 में 3.5 एकड़ जमीन ओंकरेश्वर प्रॉपर्टीज से वर्ष 2008 में 7.50 करोड़ रुपए में खरीदने का आरोप है। जिस वक्त जमीन खरीदी गई उस वक्त हुड्डा राज्य के मुख्यमंत्री थे और उनके पास आवास एवं शहरी नियोजन विभाग भी था।साथ ही, एफआईआर में कहा गया कि स्काईलाइट ने बाद में हुड्डा के प्रभाव से कॉलोनी के विकास के लिए कमर्शल लाइसेंस प्राप्त कर इस जमीन को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेचा। इसमें नियमों को उल्लंघन कर गुरुग्राम के वजीराबाद में डीएलएफ को 350 एकड़ जमीन बेचने का भी आरोप है, जिससे इस रियल एस्टेट कंपनी को 5000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचा।
— ANI (@ANI) November 30, 2018