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Dastak India > Home > देश > हेराल्ड हाउस केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस को दिया झटका, दो हफ्ते में हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश
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हेराल्ड हाउस केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस को दिया झटका, दो हफ्ते में हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश

Jyoti Chaudhary
Last updated: December 21, 2018 3:10 pm
Jyoti Chaudhary
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Herald House Case: The Delhi High Court gave a blow to Congress, order to vacate Herald House in two weeks
Photo : Google
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हेराल्ड हाउस केस में कांग्रेस पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को आदेश दिया है कि उन्हें 2 हफ्ते के अन्दर हेराल्ड हाउस खाली करना होगा। अगर इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस बात की जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, शुक्रवार यानी आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को आदेश दिया है कि उन्हें 2 हफ्ते के अन्दर हेराल्ड हाउस खाली करना होगा। आपको बता दे कि एलएनडीओ के लीज रद्द करने के फैसले को रद्द करने से हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इंकार कर दिया और कांग्रेस को हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दे दिया।

Delhi High Court grants two-weeks time to vacate Herald House https://t.co/L6cvsAYUbq

— ANI (@ANI) December 21, 2018

आपको बता दे कि 30 अक्टूबर को एजेएल को एलएनडीओ ने नोटिस भेजकर 15 नवंबर तक खाली करने का आदेश दिया था जिसे एजेएल ने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी। कांग्रेस ने एलएनडीओ के लीज रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन आज हाईकोर्ट ने एजेएल की याचिका को खारिज कर दिया। ये याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की ओर से दाखिल किया गया था। इसमें केंद्र के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उससे यहां 56 साल पुरानी लीज खत्म करते हुए आईटीओ स्थित परिसर की इमारत को खाली करने को कहा था।

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मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुनील गौर ने सरकार के 30 अक्टूबर के नोटिस के खिलाफ एजेएल की याचिका पर 22 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने पिछली तारीख पर केंद्र से पूछा था कि परिसर में फिर प्रवेश करने के पीछे अब क्या स्पष्टीकरण है जब नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन शुरू हो चुका है। केंद्र और भूमि विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने अदालत को बताया कि पुन:प्रवेश का नोटिस जब जारी किया गया था जब उसने 2016 में कार्यवाही शुरू की थी जब कोई मुद्रण या प्रकाशन की गतिविधि नहीं हो रही थी।

TAGGED:Associate Journals LimitedcongressHerald House Casenational heraldrahul gandhi
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