आर्मी के एक कर्नल का कोर्ट मार्शल होने जा रहा है। य़ह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि एक अन्य अधिकारी की पत्नी के साथ उनका अफेयर चल रहा था। अपनी पत्नी के मोबाइल फोन में अधिकारी द्वारा “आपत्तिजनक सामग्री” देखने के बाद पति द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर आरोपी के खिलाफ जांच शुरू की गई थी।
आरोपी अधिकारी दिल्ली में तैनात था जब उसने एक साथी कर्नल की पत्नी के साथ रिश्ता शुरू किया था जो उसी शहर में तैनात था। यह जांच 2 साल से अधिक समय से चल रही थी और हाल ही में अधिकारियों ने सिफारिश कि, की अधिकारी को हटाने के लिए सेना अधिनियम 45 के तहत तीन आरोपों पर एक जनरल कोर्ट मार्शल किया जाए।
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आर्मी के एक कर्नल का कोर्ट मार्शल होने जा रहा है। य़ह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि एक अन्य अधिकारी की पत्नी के साथ उनका अफेयर चल रहा था। अपनी पत्नी के मोबाइल फोन में अधिकारी द्वारा “आपत्तिजनक सामग्री” देखने के बाद पति द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर आरोपी के खिलाफ जांच शुरू की गई थी।आरोपी अधिकारी दिल्ली में तैनात था जब उसने एक साथी कर्नल की पत्नी के साथ रिश्ता शुरू किया था जो उसी शहर में तैनात था। यह जांच 2 साल से अधिक समय से चल रही थी और हाल ही में अधिकारियों ने सिफारिश कि, की अधिकारी को हटाने के लिए सेना अधिनियम 45 के तहत तीन आरोपों पर एक जनरल कोर्ट मार्शल किया जाए।पूछताछ के दौरान, सेना के अधिकारियों ने सबूत के लिए अधिकारी का फोन लिया था। उन्होंने आरोपी को शिकायतकर्ता की पत्नी को अश्लील वीडियो भेजते हुए पाया। सेना के सूत्रों ने कहा कि उन्होंने एक-दूसरे को यौन स्पष्ट संदेश भेजे। सेना ने नैतिक क्रूरता और भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। हाल ही में चंडीगढ़ में एक यौन उत्पीड़न मामले में एक जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा बर्खास्त करने की सिफारिश हुई थी।