लोकपाल नियुक्त करने की प्रगति की धीमी गति से निराश होकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है।सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र को दो सप्ताह के भीतर लोकपाल नियुक्त करने के लिए उठाए गए कदमों पर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी के लिए निर्धारित की गई है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एसके कौल की खंडपीठ ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से सितंबर 2018 के आखिरी आदेश के बाद से किए गए उपायों पर हलफनामा दायर करने के लिए कहा है।
जब अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से कहा कि तब से कई कदम उठाए गए हैं, तो बेंच ने उनसे पूछा “आपने आज तक क्या किया है। इतना समय लिया जा रहा है ”। जब अटॉर्नी जनरल ने इस बात को दोहराया कि कई कदम उठाए गए हैं, तो पीठ ने “2018 के बाद से जो कुछ किया है उसे रिकॉर्ड पर लाने को कहा”। लोकपाल के मुद्दे को आगे बढ़ाने वाले एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि केंद्र ने अपनी वेबसाइट पर सर्च कमेटी के सदस्यों को भी अब तक सार्वजनिक नहीं किया है।
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