देश की जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में पिछले काफी समय से चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी पर भेजे गए CBI निदेशक आलोक वर्मा को दोबारा पद पर बहाल करने का आदेश दिया है। आपको बता दे कि आलोक वर्मा ने आज फिर से सीबीआई दफ्तर जाकर निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। लेकिन अगले एक हफ्ते तक वह कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे।
Delhi: CBI Chief #AlokVerma enroute to CBI headquarters to take charge. pic.twitter.com/8LIRU9Lcji
— ANI (@ANI) January 9, 2019
खबरों की माने तो बुधवार यानी आज नागेश्वर राव ने आलोक वर्मा को सीबीआई दफ्तर में रिसीव किया, नागेश्वर राव की उनकी अनुपस्थिति में अंतरिम डायरेक्टर के पद पर तैनात थे।
आपको बता दें कि सीबीआई में शीर्ष पदों पर तैनात दो अफसरों में झगड़ा सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने दोनों को छुट्टी पर भेज दिया गया था। जिसके बाद सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले को गलत ठहराते हुए कहा कि उनके पास ये फैसला लेने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अफसरों के बीच को झगड़े के अलावा केंद्र को सीबीआई निदेशक के पद की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए।
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हालांकि, इस फैसले के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में आलोक वर्मा को पूर्ण रूप से राहत नहीं दी है। कोर्ट के फैसले के अनुसार, आलोक वर्मा पर जो भ्रष्टाचार संबंधी आरोप हैं, उसपर उच्च स्तरीय कमेटी फैसला लेगी। इस कमेटी को एक सप्ताह के अंदर अपना फैसला सुनाना होगा, तबतक आलोक वर्मा कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे।
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