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Dastak India > Home > देश > क्या है सीबीआई का पूरा मामला, आइए जानते हैं
देशहोम

क्या है सीबीआई का पूरा मामला, आइए जानते हैं

Jyoti Chaudhary
Last updated: January 13, 2019 2:49 pm
Jyoti Chaudhary
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What is the whole case of CBI, let's know
Photo : Google
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आजकल आप हर न्यूज चैनल और अखबार में सीबीआई में तल रही उथल-पुथल की खबर पढ़ रहे होंगे। अगर आप इस खबर को पूरी तरह से नहीं जानते या फिर यह नहीं जानते कि ये पूरा हंगामा शुरु कैसे हुआ। आज यह हम आपको बताने जा रहे हैं कि राकेश अस्थाना पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की ये शुरुआत कैसे हुई? ये है इस पूरे एपिसोड की टाइमलाइन

अप्रैल, 2016: गुजरात-कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सीबीआई का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया।

3 दिसंबर: अस्थाना ने तत्कालीन प्रमुख अनिल सिन्हा की सेवानिवृत्ति के बाद अंतरिम सीबीआई निदेशक बनाया।

19 जनवरी, 2017: आलोक कुमार वर्मा को दो साल के कार्यकाल के लिए सीबीआई प्रमुख नियुक्त किया गया।

22 अक्टूबर, 2017: सीबीआई ने अस्थाना को विशेष निदेशक नियुक्त किया।

12 जुलाई, 2018: जबकि वर्मा विदेश में थे, सीवीसी ने पदोन्नति पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई, जो यह जानना चाहता है कि कौन इसमें भाग लेगा। सीबीआई का जवाब है कि अस्थाना को वर्मा का प्रतिनिधित्व करने का कोई जनादेश नहीं है।

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24 अगस्त: दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए अस्थाना ने कैबिनेट सचिव से शिकायत की। इस मामले को सीवीसी को भेजा गया।

21 सितंबर: सीबीआई ने सीवीसी को बताया कि, अस्थाना भ्रष्टाचार के छह मामलों में जांच का सामना कर रहे हैं।

15 अक्टूबर, 2018: सीबीआई ने अस्थाना, पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र कुमार, दुबई स्थित निवेश बैंकर मनोज प्रसाद और उनके भाई सोमेश प्रसाद के खिलाफ रिश्वत के आरोपों पर एफआईआर दर्ज की।

16 अक्टूबर: सीबीआई ने बिचौलिए मनोज प्रसाद को गिरफ्तार किया।

20 अक्टूबर: सीबीआई ने कुमार के निवास और कार्यालय पर छापा मारा, उनके मोबाइल फोन और आईपैड जब्त करने का दावा किया।

23 अक्टूबर: कुमार ने एचसी को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज को खत्म करने की मांग की। घंटों बाद, अस्थाना भी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं और अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज को क्वैश करने की मांग करते हैं और सीबीआई को निर्देश देते हैं कि वह उनके खिलाफ कठोर कदम न उठाएं। दिल्ली HC ने अस्थाना के संबंध में दोनों दलीलों पर CBI, वर्मा से जवाब मांगा।

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26 अक्टूबर: अस्थाना से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार बिचौलिया मनोज प्रसाद, एचसी में उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करता है।

29 अक्टूबर: HC ने सीबीआई को आदेश दिया कि वह अस्थाना के खिलाफ कार्यवाही पर यथास्थिति बनाए रखे, जिसे 1 नवंबर तक सरकार द्वारा छुट्टी पर भेज दिया गया था।

29 अक्टूबर: HC ने बिचौलिए मनोज प्रसाद की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा,  जिसमें अस्थाना के खिलाफ रिश्वत मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।

1 नवंबर: सीबीआई ने एचसी को बताया कि अस्थाना और अन्य के खिलाफ रिश्वत के आरोपों पर एफआईआर दर्ज है।

28 नवंबर: एचसी ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और संयुक्त निदेशक ए के शर्मा को सीवीसी कार्यालय में अस्थाना के खिलाफ एफआईआर से संबंधित केस फाइल का निरीक्षण करने की अनुमति दी।

28 नवंबर: एचसी वर्मा और शर्मा को सीवीसी कार्यालय में अस्थाना के खिलाफ एफआईआर से संबंधित केस फाइल का निरीक्षण करने की अनुमति देता है।

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7 दिसंबर: अस्थाना ने अदालत में दावा किया कि उनके और डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पहले सरकारी नोड की जरूरत थी,  जो कि उनके वरिष्ठ द्वारा खारिज कर दी गई थी।

11 दिसंबर: एचसी ने हैदराबाद के व्यापारी सतीश बाबू साना (एफआईआर में शिकायतकर्ता) की याचिका पर सीबीआई की प्रतिक्रिया मांगी, और मामले में सुनवाई की मांग की।

10 जनवरी, 2019: देवेंद्र कुमार वर्मा ने विभिन्न अधिकारियों के ट्रान्सफर के आदेशों को रद्द करने के फैसले के खिलाफ एचसी का रुख किया।

11 जनवरी: एचसी ने अस्थाना, कुमार और कथित बिचौलिए प्रसाद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया।

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