बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दिल्ली पटियाला कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। बता दे कि आईआरसीटीसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने साथ ही इस मामले में लालू के अलावा आरजेडी नेता राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर बेल दे दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।
इस बात की जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दी है। इसके मुताबिक, लालू समेत अन्य सभी आरोपियों को आईआरसीटीसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी गई है।
Former Bihar CM Lalu Prasad Yadav, his wife Rabri Devi, son Tejashwi Yadav and others have been granted regular bail on a personal bond of Rs 1 Lakh and a surety amount each. Next date of hearing is 11 February. https://t.co/yIBvvsWYo6
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दिल्ली पटियाला कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। बता दे कि आईआरसीटीसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने साथ ही इस मामले में लालू के अलावा आरजेडी नेता राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर बेल दे दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।इस बात की जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दी है। इसके मुताबिक, लालू समेत अन्य सभी आरोपियों को आईआरसीटीसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी गई है।क्या है पूरा मामलाबता दें कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप थे कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के दो होटलों को कथित तौर पर एक प्राइवेट फर्म को दे दिया था। इसमें वित्तिय गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। होटल के सब-लीज के बदले पटना के एक प्रमुख स्थान की 358 डिसमिल जमीन फरवरी 2005 में मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (आरजेडी सांसद पी.सी. गुप्ता के परिवार के स्वामित्व वाली) को दी गई थी। जमीन उस वक्त के सर्किल दरों से काफी कम दर पर कंपनी को दी गई थी। इसी मामले में ईडी और सीबीआई ने लालू फैमिली पर शिकंजा कसा था।ईडी ने इस मामले में अब तक 44 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। सीबीआई ने भी कुछ समय पहले इस मामले में एक आरोप पत्र दायर किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि लालू प्रसाद यादव समेत IRCTC के अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया। रेल मंत्री रहने के दौरान लालू यादव ने नियमों को ताक पर रखकर पुरी और रांची के दो आईआरसीटीसी के होटलों को पीसी गुप्ता की कंपनी को दे दिया।खबरों की माने तो, फिलहाल लालू यादव चारा घोटले में सजा काट रहे हैं और रांची के रिम्स में भर्ती हैं। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हमें यकीन है कि अदालत से हमें न्याय मिलेगा।
— ANI (@ANI) January 28, 2019
क्या है पूरा मामला
बता दें कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप थे कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के दो होटलों को कथित तौर पर एक प्राइवेट फर्म को दे दिया था। इसमें वित्तिय गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। होटल के सब-लीज के बदले पटना के एक प्रमुख स्थान की 358 डिसमिल जमीन फरवरी 2005 में मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (आरजेडी सांसद पी.सी. गुप्ता के परिवार के स्वामित्व वाली) को दी गई थी। जमीन उस वक्त के सर्किल दरों से काफी कम दर पर कंपनी को दी गई थी। इसी मामले में ईडी और सीबीआई ने लालू फैमिली पर शिकंजा कसा था।
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