दिल्ली सरकार अब आपकी शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या तय करेगी। दिल्ली सरकार ने शादियों और पार्टी के वेन्यू को लेकर एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है, जिसमें दिल्ली के किसी भी फॉर्महाउस, मोटल या होटल में शादी समारोह के लिए आप कितने मेहमानों को बुला सकते हैं। इसका फैसला वेन्यू के फ्लोर एरिया और इसकी पार्किंग क्षमता के आधार पर किया जाएगा। फ्लोर एरिया को 1.5 स्क्वायर मीटर से विभाजित किया जाएगा और वेन्यू पर खड़ी होने वाली कारों की संख्या को 4 से गुणा किया जाएगा। जो भी आंकड़ा कम रहेगा, उतनी ही अधिकतम संख्या में आप मेहमानों को शादी में बुला सकेंगे।
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक़, अगर किसी शादी वेन्यू का एरिया 750 स्क्वायर मीटर (750/1.5= 500) है तो वहां 500 लोगों की अनुमति मिलेगी। वहीं, अगर पार्किंग क्षमता 130 कारों (130×4= 520) की है तो 520 लोगों का इंतजाम इस वेडिंग वेन्यू में हो सकता है।
साथ ही, वेन्यू के बाहर वेडिंग की रस्में, बैंड और बारात व घोड़ागाड़ी की अनुमति नहीं होगी। वेन्यू के बाहर सड़कों पर कार पार्क करने की अनुमति भी नहीं होगी। बता दें कि पिछले कई सालों से शादी समारोहों और सड़क किनारे कार पार्किंग के चलते छतरपुर, महिपालपुर बिजवासन, पंजाबी बाग और रोहिणी में भयंकर जाम लगता रहा है।
खबरों के अनुसार, दिल्ली सरकार ने इस ड्राफ्ट पॉलिसी को अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। 18 मार्च से पहले दिल्ली की जनता से इसके बारे में फीडबैक मांगा गया है। इस पॉलिसी नोटिफिकेशन के जरिए सरकार उन गेस्टहाउस व बैंक्वेट हॉल को बंद करना चाहती है जो सामाजिक कार्यक्रमों के लिए जरूरी नियम व शर्तों को पूरा नहीं करते। ड्राफ्ट पॉलिसी के अनुसार, शादी के आयोजकों को 7 दिन पहले ही अर्बन लोकल बॉडीज से अप्रूवल लेना होगा। यह अनुमति तभी मिलेगी जबकि आयोजक आने वाले मेहमानों की संख्या और सभी नियमों के पूरा होने की जानकारी देंगे।
एयर स्ट्राइक और आतंकियों के नाम पर चल रही राजनीति
दिल्ली सरकार अब आपकी शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या तय करेगी। दिल्ली सरकार ने शादियों और पार्टी के वेन्यू को लेकर एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है, जिसमें दिल्ली के किसी भी फॉर्महाउस, मोटल या होटल में शादी समारोह के लिए आप कितने मेहमानों को बुला सकते हैं। इसका फैसला वेन्यू के फ्लोर एरिया और इसकी पार्किंग क्षमता के आधार पर किया जाएगा। फ्लोर एरिया को 1.5 स्क्वायर मीटर से विभाजित किया जाएगा और वेन्यू पर खड़ी होने वाली कारों की संख्या को 4 से गुणा किया जाएगा। जो भी आंकड़ा कम रहेगा, उतनी ही अधिकतम संख्या में आप मेहमानों को शादी में बुला सकेंगे।टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक़, अगर किसी शादी वेन्यू का एरिया 750 स्क्वायर मीटर (750/1.5= 500) है तो वहां 500 लोगों की अनुमति मिलेगी। वहीं, अगर पार्किंग क्षमता 130 कारों (130×4= 520) की है तो 520 लोगों का इंतजाम इस वेडिंग वेन्यू में हो सकता है।साथ ही, वेन्यू के बाहर वेडिंग की रस्में, बैंड और बारात व घोड़ागाड़ी की अनुमति नहीं होगी। वेन्यू के बाहर सड़कों पर कार पार्क करने की अनुमति भी नहीं होगी। बता दें कि पिछले कई सालों से शादी समारोहों और सड़क किनारे कार पार्किंग के चलते छतरपुर, महिपालपुर बिजवासन, पंजाबी बाग और रोहिणी में भयंकर जाम लगता रहा है।खबरों के अनुसार, दिल्ली सरकार ने इस ड्राफ्ट पॉलिसी को अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। 18 मार्च से पहले दिल्ली की जनता से इसके बारे में फीडबैक मांगा गया है। इस पॉलिसी नोटिफिकेशन के जरिए सरकार उन गेस्टहाउस व बैंक्वेट हॉल को बंद करना चाहती है जो सामाजिक कार्यक्रमों के लिए जरूरी नियम व शर्तों को पूरा नहीं करते। ड्राफ्ट पॉलिसी के अनुसार, शादी के आयोजकों को 7 दिन पहले ही अर्बन लोकल बॉडीज से अप्रूवल लेना होगा। यह अनुमति तभी मिलेगी जबकि आयोजक आने वाले मेहमानों की संख्या और सभी नियमों के पूरा होने की जानकारी देंगे।