सरकार द्वारा ट्रैफिक रूल्स में बदलाव करने से नियम काफी सख्त हो गए है। 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुका है, जिसके बाद से ट्रैफिक पुलिस की चालान काटने की मशीन भी काफी तेजी से काम कर रही है। यानी कि उल्लंघन करने वालों का लगातार भारी भरकम चालान काट रही है। लेकिन अब इन जुर्मानों से ट्रैफिक पुलिस भी नहीं बच पाएगी। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली पुलिसकर्मियों पर दोगुना जुर्माना लगेगा।
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार, संयुक्त पुलिस आयुक्त मीनू चौधरी ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया कि सभी ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को यातायात नियमों को तोड़ने के लिए संशोधित कानून (मोटर वाहन अधिनियम, 1988) के तहत निर्धारित जुर्माने से दोगुना राशि चुकानी होगी, चाहे वह आधिकारिक या निजी वाहन चला रहे हों।
Delhi: Joint Police Commissioner, Traffic issued a statement yesterday stating that all traffic police officials will have to pay double the fines set under the amended law (Motor Vehicle Act,1988) for breaking traffic rules whether driving official or private vehicles. pic.twitter.com/3NEB40LCJm
— ANI (@ANI) September 5, 2019
बता दे नए मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 210B के तहत ऐसा प्रावधान है कि जिस अथॉरिटी पर इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने का अधिकार है अगर उससे जुड़ा कोई भी शख्स इसका उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उससे किसी चालान का दोहरा जुर्माना वसूला जाएगा।
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गौरतलब है सीट बेल्ट न लगाने पर सौ की जगह 1000 रुपये का जुर्माना होगा। रेड लाइट जंप पर अब एक हजार की जगह पांच हजार देने होंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1000 से 10 हजार कर दिया गया है। इसी तरह शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
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वहीं यही गलती दूसरी बार करते हैं तो 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा जो पहले 500 रुपये था।