RBI ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक (PMC) को एक बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद इस बैंक के ग्राहकों को काफी दिक्कत हो सकती है। दरअसल, पीएमसी बैंक के सभी ग्राहक अब छह महीने में सिर्फ एक हजार रुपये ही अपने खाते से निकाल सकते हैं।
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार, आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक के लिए एक दिशानिर्देश जारी कर कहा है कि यह बैंक 6 महीने तक अपने ग्राहकों को कोई भी नया लोन नहीं दे सकता और न ही कोई नया फिक्स्ड डिपाजिट अकाउंट खोल सकता है। वहीं, इस बैंक के ग्राहक अगले छह महीनों तक अपने खाते से केवल 1000 रूपये ही निकल सकता है।
साथ ही, आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग रेग्युलेशन की धारा 35 A के सब सेक्शन 1 के तहत बैंक पर नए लोन जारी करने और बिजनेस को लेकर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पीएमसी बैंक के सभी लेनदेन पर नजर रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसका असर खाताधारकों पर भी पड़ने वाला है।
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वहीं, खबरों की माने तो अनियमितता बरतने के आरोप में आरबीआई ने मुंबई स्थित पीएमसी पर छह महीने का प्रतिबंध लगाया है। लेकिन आरबीआई ने साफ कहा है कि पीएमसी बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं होगा।
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साथ ही, आरबीआई ने कहा कि यदि मुंबई स्थित पीएमसी बैंक को बैंकिंग से जुड़े लेनदेन करने से पहले रिजर्व बैंक से लिखित में मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसका मतलब हुआ कि आरबीआई से बिना परमिशन कोई भी लोन मंजूर या आगे नहीं बढाया जा सकेगा। साथ ही बैंक अपनी मर्जी से कही निवेश भी नहीं कर सकता है। हालांकि कर्मचारियों की सैलरी देने जैसे बेहद जरूरी चीजों में छूट दी गई है।