संघीय सरकार ने घोषणा करते हुए कहा है कि 1 अप्रैल से भारत के सभी ज्वैलर्स को छह अंकों के अल्फ़ान्यूमेरिक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या (HUID) के साथ चिह्नित सोना बेचना होगा। यह फैसला लिया शुक्रवार को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के काम की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित करने के बाद लिया गया – एक भारतीय सरकारी एजेंसी जो सामानों की गुणवत्ता प्रमाणन की देखभाल करती है।
288 जिलों में अनिवार्य-
भारत में सोने को हॉलमार्क सर्टिफिकेट द्वारा शुद्ध प्रमाणित किया जाता है। 16 जून 2021 तक सोने की हॉलमार्किंग स्वैच्छिक यानी जिसकी मर्ज़ी हो वो लगा सकता है पर अब यह सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। पहले चरण में इसे 256 जिलों में अनिवार्य कर दिया गया था और दूसरे चरण में 32 अतिरिक्त जिले जोड़े गए, जिससे कुल 288 जिले हो गए।
80 प्रतिशत रियायत-
छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को आदेश का पालन करने और गुणवत्ता संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए, सरकार ने विभिन्न उत्पादों में अंकन शुल्क में 80 प्रतिशत रियायत और पूर्वोत्तर में सभी इकाइयों को बाकी 10 प्रतिशत रियायत देने का फैसला किया है।
पीटीआई समाचार एजेंसी की रिपोर्ट-
पीटीआई समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक बयान में कहा गया है, कि 1 अप्रैल 2023 से HUID के साथ सिर्फ सोने के आभूषणों की बिक्री की अनुमति होगी। उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव, निधि खरे ने कहा कि यह निर्णय उपभोक्ताओं के हित में लिया गया है कि 31 मार्च के बाद से HUID के बिना हॉलमार्क वाले सोने की कलाकृतियों और सोने के आभूषणों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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HUID नंबर क्या है-
Please update image,
Now instead of assaying centre’s logo and jewellers identification mark –
Unique Hallmarking ID
(HUID)six digit alphanumeric code is displayed. pic.twitter.com/lHwX3ZMng6
— Mukesh Duggar (@MukeshKJ111) January 12, 2023
वर्तमान में चार अंकों और छह अंकों के HUID का उपयोग किया जा रहा है। HUID नंबर छह अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है जिसमें संख्याएँ और अक्षर होते हैं। यह हॉलमार्किंग के समय प्रत्येक आभूषण के साथ जोड़ा जाएगा और यह प्रत्येक वस्तु के लिए अद्वितीय है। मैन्युअल रूप से एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर (एएचसी) में गहनों पर विशिष्ट संख्या के साथ मुहर लगाई जाती है।
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