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Dastak India > Home > देश > Bombay HC ने अपनी Classmate के साथ बलात्कार के आरोपी छात्र को दी ज़मानत, जानिए पूरा मामला
देश

Bombay HC ने अपनी Classmate के साथ बलात्कार के आरोपी छात्र को दी ज़मानत, जानिए पूरा मामला

Dastak Web Team
Last updated: April 19, 2023 12:06 pm
Dastak Web Team
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Bombay High Court
Photo Source - Google
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बंबई उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम में आरोपी की उम्र को ध्यान में रखते हुए 20 वर्षीय छात्र को अंतरिम जमानत दे दी। जिस पर अपनी ही Classmate के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था, छात्र 14 मार्च 2022 से हिरासत में था। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभु देसाई की पीठ को जब पता चला, कि आरोपी और पीड़ित एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे और वह एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। तब दोनों की उम्र 18 साल से कम थी तब वे यौन संबंध में शामिल हुए थे।

19 वर्षीय लड़की ने दर्ज करवाई FIR-

ये FIR 19 वर्षीय लड़की ने दर्ज करवाई थी, जो अपने माता-पिता के साथ रहती है। उसने आरोप लगाया, कि 2019 से 22 के बीच आरोपी ने उसे धमकी देकर दुष्कर्म किया। वह उसका अश्लील वीडियो वायरल कर देगा, पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने तमंचे के बल पर उसे धमकाया और मारपीट भी की।

मामला सिर्फ बदला लेने के लिए दर्ज किया-

दूसरी तरफ आरोपी की ओर से ये कहा गया कि यह मामला सिर्फ बदला लेने के लिए दर्ज किया गया है। क्योंकि उसने अपने रिश्ते के दौरान हुए झगड़े के कारण उसे ब्लॉक कर दिया था, जिसे आरोपी के बड़े भाई के साथ उसकी चैट से देखा जा सकता है। एडवोकेट मजीद मैनन, मतीन कुरैशी और खलील गिरकर 20 वर्षीय लड़के की ओर से पेश हुए और तर्क दिया कि लड़की पर प्राथमिकी के अनुसार कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की 5 घटनाएं थी।

लड़की और लड़का दोनों नाबालिग-

पहली घटना के समय लड़की और लड़का दोनों नाबालिग थे और रिश्ता सहमति से बना था। इसीलिए आरोपी पर POCSO के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता। इसके बजाय POCSO के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरी घटना के समय लड़की बालिक हो चुकी थी और लड़का अभी भी नाबालिग था, पीड़िता के आरोपी के साथ उसने अपने और आरोपी के घर पर भी शारीरिक संबंध बनाए थे। यहां तक कि उन्होंने अपने आधार कार्ड का उपयोग करके विभिन्न अवसरों पर होटल के कमरे बुक किए और रात भर वह वहां लंबे समय तक रुके।

गौर फरमाएंं- Air India की एक फ्लाईट की IGI Airport पर हुई Emergency Landing, यहां जानिए कारण

POCSO अधिनियम-

अदालत को पता चला कि आरोपी खुद जुलाई 2020 में 18 साल से कम उम्र का था, इसीलिए POCSO अधिनियम के तहत अपराधों के लिए एक विशेष अदालत के सामने उसके खिलाफ कोई चार्जशीट दायर नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति प्रभूदेसाई ने कहा, कि ऐसा लगता है कि आरेपी और पीड़िता एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। सवाल यह है कि क्या रिश्ता सहमति से था या नहीं।

यहां भी गौर फरमाएं- यह है भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, रोज करीब 600 ट्रेनों का होता है आवागमन

TAGGED:20 Year StudentBombay HCClassmateFIRInterim bailPOCSORAPE
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