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Dastak India > Home > देश > क्या है हिट एंड रन के लिए नया कानून? जिसके चलते सकड़ों पर उतरे ट्रक ड्राइवर
देश

क्या है हिट एंड रन के लिए नया कानून? जिसके चलते सकड़ों पर उतरे ट्रक ड्राइवर

Dastak Web Team
Last updated: January 2, 2024 8:11 pm
Dastak Web Team
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Hit and Run New Law
Photo Source - Twitter
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Hit and Run New Law: हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन को लेकर नया कानून लाया गया, जिसके मुताबिक, टक्कर मार कर भागने वाले को 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसके चलते कानून के खिलाफ डंपर, बस चालक और ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतर गए हैं। सभी पेट्रोल डीजल जैसे बुनियादी चीजों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। देश के अलग-अलग शहरों में लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को घंटो तक इंतजार करना पड़ रहा है। उन्हें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा और पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी बाधित होने की वजह से कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म होने की बात कही जा रहा है। इसके बाद पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पर ईंधन भरवाने वाले वाहनों की भी कतारे लग चुकी है।

#WATCH | Maharashtra: Long queues at petrol pumps in Nagpur as Transport Association, drivers protest against new law on hit and run cases. pic.twitter.com/FWgQd1F5iH

— ANI (@ANI) January 2, 2024

हिट एंड रन केस को लेकर नया कानून-

दरअसल केंद्र सरकार ने हिट एंड रन केस को लेकर नया कानून बनाया। जिसके मुताबिक अगर कोई ट्रक ड्राइवर किसी को टक्कर मारकर जाता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा जुर्माना भी देना पड़ेगा। पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वह पुलिस थाने से बाहर आ जाता था। लेकिन इस नए कानून के मुताबिक सजा का प्रावधान भी किया गया है। नए कानून के बाद से दोषी को अब 10 साल जेल में रहना होगा। हालांकि घायल को अस्पताल पहुंचने पर कुछ रियायत दी जाएगी।

कानून का विरोध-

ट्रक ड्राइवर से बस चालक तक सभी कानून का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर गए हैं। अब तक हादसा होने पर ड्राइवर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 289 यानी की लापरवाही से वाहन चलाने, 304 ए और 338 यानी जान जोखिम में डालने के तहत मामला दर्ज किया जाता था। लेकिन नए कानून के मुताबिक मौके पर फरार होने वाले ड्राइवर के खिलाफ 104 के तहत केस दर्ज किया जाएगा।

औपचारिक चिट्ठी जारी-

पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट को सूचित न करने पर उसे 10 साल की कैद होगी और जुर्माना भी देना होगा। ऑल इंडिया मदर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने औपचारिक चिट्ठी जारी कर परिवहन वेबसाइट से जुड़े लोगों से अपील की है, कि वह धैर्य से काम लें। चिट्ठी में उन्होंने ट्रांसपोर्ट से कहा है कि देश में दो महान पर्व होने वाले हैं। जिसमें गणतंत्र दिवस और राम मंदिर की प्रतिष्ठा शामिल है।

ये भी पढ़ें- Rahul Gandhi ने ड्राइवरों की हड़ताल को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा…

ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन-

चिट्ठी में कहा गया की गणतंत्र दिवस और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दोनों ही पर्व पर दुनिया भर के सभी देशों और उनके नागरिकों की पैनी नज़र है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि कुछ ताकत ही चाहती हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश बदनाम हो जाए। अगर शीर्ष नेतृत्व में जनवरी महीने में बातचीत से कोई सफलता नहीं मिलती तो एक बार फिर सभी मिलकर आगे रणनीति पर विचार कर सकते हैं। जिससे हमारे व्यापार को और किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो।

ये भी पढ़ें- Delhi से कटरा का सफर सिर्फ 8 घंटे में होगा पूरा, जल्द पूरा होगा एक्सप्रेसवे का काम

TAGGED:bjpDriver's ProtestHit and Run New LawNew Law
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