How to make correction in Voter ID: लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा चुका है और यह चुनाव सात चरणों में होने जा रहा है। इसकी शुरुआत 19 अप्रैल को होगी, जो 1 जून को खत्म हो जाएगा। चुनाव में मतदान करने के लिए वोटर आईडी की जरूरत होती है और ऐसे में अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में किसी तरह की कोई परेशानी है, तो आप इसे ऑनलाइन करेक्शन करवा सकते हैं। आज इसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं आईए जानते हैं-
स्टेप बाय स्टेप-
इसके लिए सबसे पहले आपको नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको वोटर आईडी नंबर और जन्मतिथि दर्ज करना होगा। उसके बाद लॉगिन करने पर आपको करेक्शन ऑफ एंटरप्राइज इन इलेक्ट्रॉलर रोल के विकल्प पर क्लिक करना होगा, फिर करेक्शन इन नेम या करेक्शन इन एड्रेस पर क्लिक करें, जो भा आपको ठीक करना है। उसके बाद आपको फॉर्म में अपनी ज़रुरी डिटेल भरनी होगी।
करेक्शन के लिए ज़रुरी दस्तावेज़-
फॉर्म में भरी हुई जानकारी को सत्यापित करने के लिए आपको जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आखिर में आपको डिक्लेरेशन भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। वोटर आईडी में नाम या पता बदलवाने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड की जरुरत होगी और पता बदलने के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल चाहिए होगा।
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कोई शुल्क नहीं-
अपना नाम और पता वोटर आईडी में बदलवाने के लिए आपको किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होता। वोटर आईडी कार्ड में नाम या पता बदलने के लिए आवेदन करने के बाद आपको एक रेफरेंस आईडी दी जाएगी। इस रेफरेंस आईडी का इस्तेमाल करके आप अपने आवेदन की जांच कर सकते हैं। आप अपने वोटर आईडी कार्ड को अपडेट करने के लिए इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।
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