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Dastak India > Home > देश > उत्तराखंड में जमीन खरीदने का प्लान है? पहले जान लें नया कानून
देश

उत्तराखंड में जमीन खरीदने का प्लान है? पहले जान लें नया कानून

Dastak Web Team
Last updated: February 20, 2025 9:43 pm
Dastak Web Team
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Uttarakhand Land Law
Photo Source - Google
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Uttarakhand Land Law: उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा अनियंत्रित भूमि खरीद की बढ़ती चिंताओं के बीच राज्य कैबिनेट ने एक नया भूमि कानून मंजूर किया है। यह कानून राज्य के 13 में से 11 जिलों में बाहरी लोगों को कृषि और बागवानी भूमि खरीदने से रोकेगा। भाजपा सरकार के अनुसार, यह कदम “राज्य की मूल पहचान की रक्षा” के लिए उठाया गया है।

Contents
Uttarakhand Land Law राज्य की संस्कृति और पहचान की सुरक्षा-Uttarakhand Land Law नए कानून की प्रमुख विशेषताएं-ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य-पर्यावरण और विकास का संतुलन-

Uttarakhand Land Law राज्य की संस्कृति और पहचान की सुरक्षा-

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैबिनेट के इस निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार राज्य की संस्कृति और मूल पहचान की संरक्षक है। उन्होंने बताया कि यह फैसला राज्य के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा।

"राज्य, संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक हमारी सरकार !"

प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा… pic.twitter.com/FvANZxWiEB

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 19, 2025

Uttarakhand Land Law नए कानून की प्रमुख विशेषताएं-

नए प्रस्तावित कानून के तहत, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को छोड़कर, बाहरी लोग राज्य में कृषि या बागवानी भूमि नहीं खरीद सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट को भी ऐसे भूमि लेनदेन की अनुमति देने का अधिकार नहीं होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का एकीकरण और बंदोबस्त किया जाएगा। राज्य में भूमि खरीद की निगरानी के लिए एक नया पोर्टल बनाया जाएगा।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य-

उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद पर पहली बार प्रतिबंध 2003 में तत्कालीन कांग्रेस मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने लगाया था, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में गैर-उत्तराखंड निवासियों के लिए अधिग्रहण को 500 वर्ग मीटर तक सीमित किया गया था। भाजपा नेतृत्व वाली बीसी खंडूरी सरकार ने इस सीमा को घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया था।

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पर्यावरण और विकास का संतुलन-

यह नया भूमि कानून हिमालय की दक्षिणी ढलान की पर्यावरण संवेदनशील परिस्थितियों के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य का उत्तरी क्षेत्र दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियों का घर है। हिमाचल की तरह, यहां भी गैर-कृषकों को कृषि भूमि खरीदने की स्वतंत्रता नहीं होगी, हालांकि सरकारी अनुमोदन के साथ बागवानी या पर्यटन जैसे विशेष उपयोगों के लिए भूमि खरीदी जा सकेगी।

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TAGGED:Agricultural Land Buying and SellingPushkar Singh DhamiUttarakhand CabinetUttarakhand Land Law
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