दिल्ली की अदालत ने डांसर सपना चौधरी के खिलाफ पुलिस को जांच के दिए आदेश

दिल्ली की एक अदालन ने हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के खिलाफ पुलिसिया जांच के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने सपना के खिलाफ अपने पूर्व मैनेजर पवन चावला के खिलाफ पुलिस को गलत जानकारी और झूठी शिकायत दर्ज करने के खिलाफ ये आदेश दिया है।

Updated On: Jan 4, 2022 12:45 IST

Dastak Web Team

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दिल्ली की एक अदालन ने हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के खिलाफ पुलिसिया जांच के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने सपना के खिलाफ अपने पूर्व मैनेजर पवन चावला के खिलाफ पुलिस को गलत जानकारी और झूठी शिकायत दर्ज करने के खिलाफ ये आदेश दिया है।

इंडिया टुडे की खबर के अनुसार सपना और पवन ने पुलिस में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दी हुई थी, सपना ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि चावला ने कोरो कागजों पर उसके साइन लेने की जबरन कोशिश की थी। इस शिकायत के बाद पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि चावला कथित घटना के दिन उस शहर में मौजूद नहीं थे।

इसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 182 के तहत डांसर सपना के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी। जिसपर दिल्ली के द्वारका जिले की अदालत ने पुलिस को ओरोपो की जांच की अनुमति दे दी है लेकिन किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी के लिए अदालत से अनुमति लेनी होगी।

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