आमतौर पर टैक्सपेयर्स 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल कर देते हैं। लेकिन इस साल कोरोना के कारण इसकी तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई थी। जिन्होने अभी तक आईटीआर नही भरा है तो उनको दोगुना जुर्माना देना पड़ सकता है। आईटीआर (ITR) भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2020 है। अगर आपने 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न नहीं फाइल किया तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। 31 दिसंबर की डेडलाइन मिस करने पर पिछले साल की तुलना में आपको दोगुना जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दी थी।
10,000 रुपए का जुर्माना चुकाना पड़ेगा
पिछले साल डेडलाइन के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी केवल 5,000 रुएये थी। लेकिन इस बार 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को 10,000 रुपए का जुर्माना चुकाना पड़ेगा। हालांकि यह जुर्माना या देर से फाइलिंग शुल्क केवल तभी लागू होगा जब टैक्सपेयर्स की नेट कुल आय (यानी प्रस्तावित डिडक्शन और टैक्स छूट के बाद आय) वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपए से अधिक हो।
हालाँकि बजट 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 में किए गए संशोधनों के कारण उपरोक्त नियम में छूट दी गई है। लेकिन जो लोग नीचे श्रेणियों में निर्धारित किए गए है। उन्हें पेनाल्टी से छुटकारा नहीं मिलेगा।
1. जिन व्यक्तियों ने एक या एक से अधिक बैंकिंग खातों में एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि जमा की है। उन्हे पेनाल्टी देना होगी।
2. विदेश यात्रा के कारण जिन व्यक्तियों का व्यय 2 लाख रुपये से अधिक है। उन्हे पेनाल्टी देना होगी।
3. वे व्यक्ति जो बिजली की खपत के कारण 1 लाख रुपये और उससे अधिक का व्यय करते हैं। उन्हे भी पेनाल्टी देना होगी।
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आप इनकम टैक्स की वेबसाइट के जरिए भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद यूजर आईडी, पैन पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करें। फिर दिए गए प्रोसेस के साथ आगे बढ़े और अपना रिटर्न भर दें।
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