कोरोना (Covid19) के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने तत्काल प्रभाव से राजधानी में रात का कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दिया है। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक 30 अप्रैल तक रहेगा। न्यूज एजेंसी एएनआई ने ये जानकारी ट्वीट कर दी है। दिल्ली में सोमवार को 3,548 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। 2,936 रिकवरी हुई हैं और 15 लोगों की मौतें हुई हैं। इन सभी के साथ ही राजधानी में कुल मामलों की संख्या 6,79,962 हो गई है। जिनमें से 14,589 सक्रिय मामले हैं।
Night curfew imposed in Delhi from 10 pm to 5 am with immediate effect till 30th April, in the wake of #COVID19 situation: Delhi Government pic.twitter.com/V3WufATG77
— ANI (@ANI) April 6, 2021
यातायात पर नहीं होगा प्रतिबंध-
दिल्ली सरकार ने कहा कि रात्री कर्फ्यू के दौरान यातायात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। लोग इस दौरान सड़क पर बिना किसी पास के आपना वाहन लेकर आ जा सकते हैं। इस दौरान दिल्ली में सार्वजनिक संस्थानों और दुकानों इत्यादी को ही बंद किया जाएगा।
इन लोगों को दी जाएगी कर्फ्यू से छूट-
दिल्ली सरकार के अनुसार जो लोग कोरोना टीका लेना चाहते हैं उन्हें कर्फ्यू से छूट दी जाएगी लेकिन उनके पास ई-पास होना जरुरी होगा। जो दुकानदार जरुरी सामान जैसे राशन, फल, सब्जी, दूध और दवाई आदि बेचते हैं उन्हें ई-पास मिलने के बाद दुकान खोलने की अनुमति दी जाएगी। प्रिंट और इलेक्टोनिक मीडिया को भी ईपास के बाद आने जाने की अनुमति होगी। साथ ही निजी डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को भी वैध आईडी कार्ड दिखाकर कर्फ्यू के दौरान अनुमति दी जाएगी।
यात्रियों और मरीजों को भी नहीं रोका जाएगा-
हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर जाने वाले यात्रियों को भी वैध टिकट दिखाने के बाद यात्रा करने की अनुमति होगी। गर्भवती महिलाओं और उपचार के लिए जाने वाले मरीजों को भी कर्फ्यू के दौरान यात्रा करने की अनुमति होगी।
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सरकार ने कहा है कि, "सार्वजनिक परिवहन जैसे बसों, दिल्ली मेट्रो, ऑटो और टैक्सियों को केवल उन लोगों को फेरी लगाने की अनुमति दी जाएगी जो रात के कर्फ्यू से मुक्त हैं।" दिल्ली सरकार ने कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को मुफ्त आवाजाही की अनुमति दी है।