अगर आपने अपने वाहन की आरसी (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस (DC) अभी तक रिन्यू नहीं कराया है तो खबर आपके लिए बेहद जरुरी है। दरअसल, नए साल यानी एक जनवरी 2021 से कई नियम बदलने जा रहे हैं। सरकार ने नया नियम जारी किया है, जिसके तहत आपको एक जनवरी से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट वैलिड कराने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। कोरोनावायरस के कारण इस शर्त को पूरा करने के लिए सरकार ने 31 दिसंबर तक का समय दिया है।
कोई भी वाहन चालक 31 दिसंबर के बाद अवैध ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी के साथ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, इस तारीख तक ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बता दें नए नियम के मुताबिक, अवैध ड्राइविंग लाइसेंस या वैधता खत्म वाले लाइसेंस के साथ वाहन चलाते पाए जाते हैं तो आपको करीब पांच हजार का जुर्माना देना पड़ सकता है।
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ऐसे करें ऑनलाइन अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू-
- जिन वाहन चालकों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना है, उनको सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेवसाइट parivahan.gov.in जाना होगा।
- इसके बाद यहां पर आपको Driving License Related Service पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको Driving License Service पर क्लिक करना होगा।
- इस पर क्लिक करने के बाद आपको Driving License नंबर के साथ कुछ जरुरी जानकारी देनी होगी।
- इसके बाद कुछ जरुरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।
- इसके बाद आपको अपने किसी नजदीकी RTO कार्यालय जाकर स्लॉट बुक करने के लिए पेमेंट करना होगा।
- RTO कार्यालय में आपके बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच की जाएगी और आपके दस्तावेजों को वेरीफाई किया जाएगा।
- इसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा। ऐसे ही आप अपनी आरसी को भी रिन्यू कर सकते हैं।
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