Ministry of Road Transport and Highways ने हाल में एक नोटिफिकेशन जारी किया है । जिसके तहत helmet बनाने वाली कंपनियां अब बिना इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टिट्यूट (ISI) के तय मानकों पर खरा ना उतरने वाले हेलमेट का उत्पादन नहीं करेंगी । साथ ही स्टॉक करने या उन्हें बेचने का अधिकार भी नहीं रखती हैं । जो भी इस तरह के बिना ISI मार्क वाले हेलमेट बेचते पाए गए उन्हें बिना वॉरंट के हिरासत में लिए जाने का अधिकार होगा । पहली बार मुजरिम करार दिए जाने पर 2 साल की जेल या 2 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है ।
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इस बदलाव से भारत में अब सड़क के किनारे मिलने वाले घटिया क्वालिटी के हेलमेट देखने को नहीं मिलेंगे जो अधिकतर बाइक चालक इस्तेमाल करते हैं। दुर्घटना की स्थिति में ऐसे हेलमेट जानलेवा साबित हो सकते हैं । दो-पहिया वाहन चालक इन्हें सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के चालान से बचने के लिए लगाते हैं ।
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