Arvind Kejriwal: आज यानी शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली की एक कोर्ट ने 7 जून के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया। जिसका मतलब यह है कि 2 जून यानी कि कल अरविंद केजरीवाल को जेल में लौटना पड़ेगा, जो की अंतिम जमानत की समय सीमा थी। इसके तहत वह आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार कर सकते थे। दिल्ली शराब घोटाले में धन संशोधन को लेकर ईडी ने केजरीवाल द्वारा दायर की गई याचिका का विरोध किया।
Arvind Kejriwal ने फैक्ट्स को दबाया-
ईडी ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को बताया कि केजरीवाल ने फैक्ट्स को दबाया है और अपने स्वास्थ्य सहित अन्य मुद्दों को पर गलत बयान दिए हैं। ईडी के वकील का कहना है कि केजरीवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भ्रामक दावा किया कि वह 2 जून को सरेंडर करने जा रहे हैं। जबकि उसी समय उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री द्वारा मेडिकल जांच के लिए उनकी जमानत को 7 दिन बढ़ाने के अनुरोध को खारिज कर दिया। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने दिल्ली की अदालत का रूख किया।
Arvind Kejriwal को क्यों नहीं मिली ज़मानत-
अदालत का कहना है कि कि अरविंद केजरीवाल के पास ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत लेने का विकल्प है। इसलिए उनकी याचिका स्वीकार नहीं होगी, केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत को बढ़ाने की मांग की थी। जिससे कि वह बहुत से मेडिकल टेस्ट करवा सकें। इन मेडिकल टेस्ट में सीटी स्कैन शामिल था। उनका कहना है कि उनका वजन बिना किसी कारण के कम हो गया है। उनका कहना है कि यह लक्षण किडनी की समस्या या गंभीर हृदय रोग जैसी स्थिति यहां तक की कैंसर के संकेत भी हो सकते हैं।
केजरीवाल ने क्या कहा-
उन्होंने लोगों से कहा कि उनके जाने के बाद वह उनके बूढ़े माता-पिता की देखभाल करें। उन्होंने कहा कि मैं करीब 3:00 बजे रविवार को अपना घर छोडूंगा संभव है कि मुझे इस बार ज्यादा प्रताड़ित किया जाए। लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, केजरीवाल ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी अनुपस्थिति में भी उन्हें मिलने वाली सभी सुविधा जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वापस आने के बाद वह हर मां और बहन को हर महीने हजार रुपए देना शुरू कर देंगे।
ED ने किया याचिका का विरोध-
प्रबंधन निदेशालय (ED) ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े कथित धन संशोधन के लेकर केजरीवाल द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया। ईडी ने अंतरिम जमानत याचिका पर स्थिरता के मुद्दे को उठाया। ईडी के वकील के मुताबिक, केजरीवाल मेडिकल टेस्ट करवाने के बजाय वह यात्रा कर रहे हैं। मेडिकल टेस्ट में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता है? ईडी का कहना है कि केजरीवाल का झूठा दावा कर रहे हैं कि उनका घटा नहीं बल्कि वजन 1 किलो बढ़ गया है।
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ईडी के वकील ने कहा-
शुरुआती आपत्तियों के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि हमें अंतरिम जमानत दाखिल करने पर भी आपत्ति है। यह अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संशोधित नहीं कर सकती। वह अंतरिम जमानत पर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। वह यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विस्तार मांग रहे हैं।
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