केंद्र सरकार ने सस्ता घर खरीदने वालों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। सरकार ने बिल्डरों को निर्देश दिया है कि किफायती मकान खरीदारों से जीएसटी न वसूला जाए। सभी सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर प्रभावी जीएसटी दर 8 प्रतिशत है। इसे ‘इनपुट क्रेडिट’ के जरिये समायोजित किया जा सकता है। सरकार ने यह भी कहा कि बिल्डर अगर कच्चे माल पर क्रेडिट दावा को शामिल करने के बाद मकान के दाम घटाते हैं, तभी वह सस्ते आवास वाली परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वालों से जीएसटी वसूल सकते हैं।
वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘फ्लैट, आवास आदि के निर्माण के लिए इस्तेमाल सभी तरह के कच्चे माल और पूंजीगत सामान पर 18 फीसदी या 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है। इसके विपरीत सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर 8 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसके नतीजे के तौर पर बिल्डर या डिवेलपर को फ्लैट के निर्माण पर नकद जीएसटी देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उनके पास पर्याप्त ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ होगा, जिससे उन्हें मूल्य बढ़ने पर जीएसटी देना होगा।’ मंत्रालय ने कहा कि बिल्डरों को खरीदारों से फ्लैट पर भुगतान योग्य कोई जीएसटी नहीं वसूलना चाहिए। हालांकि हाउसिंग फॉर ऑल (अर्बन मिशन), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और जमीन को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए स्लम्स के फिर से विकास, के तहत निर्माण की 3 श्रेणियों पर छूट के साथ 12 फीसदी जीएसटी लागू है।
अब अम्यूजमेंट पार्क के टिकट पर 18 प्रतिशत जीएसटी
अम्यूजमेंट पार्क के टिकट पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि नई दर 25 जनवरी से प्रभावी है। अम्यूजमेंट या मनोरंजन पार्कों के तहत थीम पार्क, वॉटर पार्क और मेरी गो राउंड की टिकटों पर जीएसटी दर में कटौती की गई है। मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि राज्य पंजायत और नगर निकायों के जरिये मनोरंजन या अम्यूजमेंट पार्कों पर लोकल टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जीएसटी में कटौती का लाभ बच्चों और उनके परिवारों को मिल सके।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि उन्हें कई हलकों से मनोरंजन पार्कों पर कर की दर घटाने का आग्रह मिला था। इनमें कहा गया था कि ऐसे पार्कों से बच्चों और उनके परिवारों को मनोरंजन के साथ काफी कुछ सीखने को मिलता है। जीएसटी परिषद ने थीम पार्क, वॉटर पार्क, मेरी गो राउंड, गो कॉर्टिंग और बैले के लिए भी टैक्स की दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है। सर्कस, नृत्य और थियेटर प्रदर्शन के प्रवेश टिकटों पर छूट की सीमा को दोगुना कर 500 रुपये कर दिया गया है।