आधार की अनिवार्यता से जुडे फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने आज अपना फैसला सुनाया है। जिसके बाद आधार कार्ड मोबाईल की सीम खरीदने और उसका वैरिफिकेशन करने के लिए अनिवार्य नहीं होगा। साथ ही बैंक भी अकाउंट ऑपनिंग के नाम पर आपसे आधार कार्ड नहीं मांग सकेंगे। प्राईवेट कंपनी को भी आपकी वैरिफिकेशन के नाम पर आधार कार्ड मांगने का हक नहीं होगाा। इस मामले में कोर्ट ने ब़डी टिप्पणी करते हुए कहा कि “शिक्षा ने हमें अंगूठा लगाने के बजाए हस्ताक्षर करना सिखाया लेकिन टेक्नॉलिजी हमें वापस अंगूठा लगाने पर ले आई”।
#Aadhaar verdict: Aadhaar mandatory for PAN linking; not compulsory for UGC, NEET & CBSE exams & school admissions. Aadhaar not needed for opening a bank a/c, no mobile company can demand Aadhaar, private companies can't seek Aadhaar data pic.twitter.com/pNkkfthB6d
आधार की अनिवार्यता से जुडे फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने आज अपना फैसला सुनाया है। जिसके बाद आधार कार्ड मोबाईल की सीम खरीदने और उसका वैरिफिकेशन करने के लिए अनिवार्य नहीं होगा। साथ ही बैंक भी अकाउंट ऑपनिंग के नाम पर आपसे आधार कार्ड नहीं मांग सकेंगे। प्राईवेट कंपनी को भी आपकी वैरिफिकेशन के नाम पर आधार कार्ड मांगने का हक नहीं होगाा। इस मामले में कोर्ट ने ब़डी टिप्पणी करते हुए कहा कि “शिक्षा ने हमें अंगूठा लगाने के बजाए हस्ताक्षर करना सिखाया लेकिन टेक्नॉलिजी हमें वापस अंगूठा लगाने पर ले आई”।जस्टिस डीवाई चंद्रचुड ने ये भी कहा कि आधार लोगों की नीजता का हनन है। आधार के डाटा का इस्तेमाल राजनैतिक पार्टियां चुनाव में अपने फायदे के लिए भी कर सकती हैं। साथ ही यूजीसी नीट और सीबीएसई के एग्जाम के लिए भी आधार अनिवार्य नहीं है।कोर्ट ने आधार के स्केशन 57 को भी निरस्त कर दिया जिसके बाद प्राईवेट कंपनीयां आपसे आधार कार्ड की मांग नहीं कर सकती। इन सब के बीच कोर्ट ने आधार की सैवेंधानिक मान्यता को रद्द नहीं किया है। कोर्ट ने पेन कार्ड के साथ आधार को जोडने को अनिवार्य ही रखा है।
— ANI (@ANI) September 26, 2018
जस्टिस डीवाई चंद्रचुड ने ये भी कहा कि आधार लोगों की नीजता का हनन है। आधार के डाटा का इस्तेमाल राजनैतिक पार्टियां चुनाव में अपने फायदे के लिए भी कर सकती हैं। साथ ही यूजीसी नीट और सीबीएसई के एग्जाम के लिए भी आधार अनिवार्य नहीं है।
Supreme Court on Aadhaar matter: Justice Chandrachud says, "Aadhaar violates the right to privacy as it could possibly lead to profiling of persons and voters" pic.twitter.com/JLHZkeguRj
— ANI (@ANI) September 26, 2018
कोर्ट ने आधार के स्केशन 57 को भी निरस्त कर दिया जिसके बाद प्राईवेट कंपनीयां आपसे आधार कार्ड की मांग नहीं कर सकती। इन सब के बीच कोर्ट ने आधार की सैवेंधानिक मान्यता को रद्द नहीं किया है। कोर्ट ने पेन कार्ड के साथ आधार को जोडने को अनिवार्य ही रखा है।
आधार कार्ड अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
Aadhaar card is mandatory for PAN linking: Supreme Court pic.twitter.com/cBiKwJbdjX
— ANI (@ANI) September 26, 2018