सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर फैसला सुनाया है। न्यायधीश एके सिकरी ने इस फैसले पर कहा है कि आधार कार्ड समाज में अधिकारहीन लोगों को एक पहचान देता है। आधार कार्ड दूसरी सभी आईडी प्रमाणों से अलग है क्योंकि इसे डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता है। साथ ही, कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अवैध रूप से रहने वाले लोगों को आधार कार्ड न दिया जाये।
Verdict on the constitutional validity of #Aadhaar: Justice AK Sikri says, "Aadhaar empowers the marginalised section of the society and gives them an identity, Aadhaar is also different from other ID proofs as it can't be duplicated" pic.twitter.com/ix9VEdw1nS
सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर फैसला सुनाया है। न्यायधीश एके सिकरी ने इस फैसले पर कहा है कि आधार कार्ड समाज में अधिकारहीन लोगों को एक पहचान देता है। आधार कार्ड दूसरी सभी आईडी प्रमाणों से अलग है क्योंकि इसे डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता है। साथ ही, कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अवैध रूप से रहने वाले लोगों को आधार कार्ड न दिया जाये।साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार नामांकन के लिए यूआईडीएआई लोगों से बहुत कम जनसांख्यिकीय और बॉयोमीट्रिक डेटा मांगता है। किसी की व्यक्ति को दिया गया यूआईडी नंबर केवल एक ही है, उसके जैसा दूसरा नंबर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाता और जितना जल्दी होगा लोगों को डाटा प्रोटेक्शन लॉ दिया जायेगा।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तकनीक ने हमे हस्ताक्षर से अंगूठे के निशान(थंब इम्प्रैशन) पर ला दिया है। । साथ ही, कहा है कि स्कूल में दाखिला लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यूजीसी, एनईईटी और सीबीएसई परीक्षाओं के लिए भी आधार अनिवार्य नहीं होगा और बॉयोमीट्रिक डेटा किसी भी एजेंसी के साथ अदालत की अनुमति के बिना साझा नहीं किया जाएगा।आधार कार्ड को पेन कार्ड से लिंक करना जरूरी है, लेकिन बैंक में खाता खोलने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य नहीं है। कोई भी सिम कार्ड लेने के लिए भी आधार का होना जरूरी नही है- सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम की धारा 57 को भी हटा दिया है। तहत कोई भी निजी कम्पनी किसी भी व्यक्ति से आधार कार्ड नहीं मांग सकती हैं। इस धारा के हटने से आम जनता पर काफी असर पड़ेगा। धारा 57 रद्द करने के साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कड़ा कानून बनाने के निर्देश दिए हैं।
— ANI (@ANI) September 26, 2018
साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार नामांकन के लिए यूआईडीएआई लोगों से बहुत कम जनसांख्यिकीय और बॉयोमीट्रिक डेटा मांगता है। किसी की व्यक्ति को दिया गया यूआईडी नंबर केवल एक ही है, उसके जैसा दूसरा नंबर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाता और जितना जल्दी होगा लोगों को डाटा प्रोटेक्शन लॉ दिया जायेगा।
Verdict on the constitutional validity of #Aadhaar: Supreme Court says, "minimal demographic & biometric data of citizens are collected by the UIDAI for Aadhaar enrolment. Aadhaar number given to a person is unique & can't go to any other person" pic.twitter.com/rojlIBYF2z
— ANI (@ANI) September 26, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तकनीक ने हमे हस्ताक्षर से अंगूठे के निशान(थंब इम्प्रैशन) पर ला दिया है। । साथ ही, कहा है कि स्कूल में दाखिला लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यूजीसी, एनईईटी और सीबीएसई परीक्षाओं के लिए भी आधार अनिवार्य नहीं होगा और बॉयोमीट्रिक डेटा किसी भी एजेंसी के साथ अदालत की अनुमति के बिना साझा नहीं किया जाएगा।
#CORRECTION: Supreme Court on #Aadhaar: Aadhaar is NOT mandatory for UGC, NEET & CBSE examinations. (Original tweet will be deleted) https://t.co/KaCTudDHtb
— ANI (@ANI) September 26, 2018
आधार कार्ड को पेन कार्ड से लिंक करना जरूरी है, लेकिन बैंक में खाता खोलने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य नहीं है। कोई भी सिम कार्ड लेने के लिए भी आधार का होना जरूरी नही है- सुप्रीम कोर्ट
#Aadhaar verdict: Aadhaar mandatory for PAN linking; not compulsory for UGC, NEET & CBSE exams & school admissions. Aadhaar not needed for opening a bank a/c, no mobile company can demand Aadhaar, private companies can't seek Aadhaar data pic.twitter.com/pNkkfthB6d
— ANI (@ANI) September 26, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम की धारा 57 को भी हटा दिया है। तहत कोई भी निजी कम्पनी किसी भी व्यक्ति से आधार कार्ड नहीं मांग सकती हैं। इस धारा के हटने से आम जनता पर काफी असर पड़ेगा। धारा 57 रद्द करने के साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कड़ा कानून बनाने के निर्देश दिए हैं।
Supreme Court strikes down the section 57 of Aadhaar Act; as a result, private companies cannot ask for Aadhaar card pic.twitter.com/sg9HMax86L
— ANI (@ANI) September 26, 2018