पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथयात्रा नहीं निकल पायेगी। आपको बता दे कि कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रथ यात्रा की इजाजत पर स्टे लगाते हुए इस मामले पर एक बार फिर सिंगल बेंच के पास भेज दिया है। ममता बनर्जी की सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सिंगल बेंच को इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर एक बार फिर से विचार करने को कहा है। इस बात की जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दी है।
Calcutta High Court’s Chief Justice bench has quashed the single bench’s order allowing BJP's yatra in West Bengal. pic.twitter.com/ymV2we6mlx
पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथयात्रा नहीं निकल पायेगी। आपको बता दे कि कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रथ यात्रा की इजाजत पर स्टे लगाते हुए इस मामले पर एक बार फिर सिंगल बेंच के पास भेज दिया है। ममता बनर्जी की सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सिंगल बेंच को इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर एक बार फिर से विचार करने को कहा है। इस बात की जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दी है।साथ ही, आपको बता दे कि पिछले चार दिनों से इस मामले पर सुनवाई चल रही थी। वहीं हाई कोर्ट ने गुरुवार को बीजेपी की रथ यात्रा को मंजूरी दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि बीजेपी को रथ यात्रा के बारे में सरकार को पूरी जानकारी देनी होगी।बता दें कि बीजेपी को पिछले दिनों रथ यात्रा की इजाजत नहीं दी गई थी। ममता बनर्जी सरकार की दलील थी कि रथ यात्रा से साम्प्रदायिक तनाव हो सकता है। राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान राज्य पुलिस की ओर से पेश हुए वकील आनंद ग्रोवर ने दलील दी थी कि बीजेपी की रथ यात्रा की व्यापकता को लेकर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी कुछ जिलों में सभाएं कराना चाहती है तो इसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन इतने व्यापक स्तर की रैलियों को मंजूरी नहीं दी जा सकती।
— ANI (@ANI) December 21, 2018