अगर आप ऐसा कोई भी काम करते है, जो क़ानून के खिलाफ है तो हो जाइये सावधान क्योंकि आप पर नज़र रखने आ गयी है भारत सरकार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार यानी आज एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन 10 जांच एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर की निगरानी का अधिकार दे दिया है। नए आदेश के बाद जांच एजेंसियां सुरक्षा के नाम पर किसी भी कंप्यूटर की जासूसी कर सकती हैं। इस बात की जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने दी है। आपको बता दे कि इस फैसले के बाद से ये एजेंसीज कंप्यूटर में मौजूद दस्तावेज और बाकी चीजों को बिना इजाजत खंगाल सकती है।
MHA: Competent authority hereby authorizes the following security and intelligence agencies (in attached statement) for purposes of interception, monitoring and decryption of any information generated, transmitted, received or stored in any computer resource under the said act pic.twitter.com/3oH9e7vv6T
— ANI (@ANI) December 21, 2018
आपको बता दे कि केंद्र सरकार ने सरकारी आदेश जारी करते हुए इन 10 एजेंसियों के नाम भी जाहिर किए हैं जिन्हें ये अधिकार दिया गया है। इनमें सीबीआई, आईबी, एनआईए जैसी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक ये एजेंसियां आपके कंप्यूटर पर नजर रख सकती हैं। इन एजेंसियों में इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, सेंट्रल टैक्स बोर्ड, राजस्व खुफिया निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, कैबिनेट सचिवालय (आर एंड एडब्ल्यू), डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस (जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ-ईस्ट और आसाम के क्षेत्रों के लिए) और पुलिस आयुक्त, दिल्ली का नाम शामिल है।
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