झारखंड सरकार ने गरीब सवर्ण के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अब 10 फीसद आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसद आरक्षण दिया जाना ऐतिहासिक निर्णय है। इसी निर्णय के आलोक में झारखंड में भी इसे प्रभावी किया गया है। इस बात की जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दी है।
Jharkhand government approves 10% reservation given by Central Government in government jobs and education to economically weaker section in the general category pic.twitter.com/WEpoc8iUCH
झारखंड सरकार ने गरीब सवर्ण के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अब 10 फीसद आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसद आरक्षण दिया जाना ऐतिहासिक निर्णय है। इसी निर्णय के आलोक में झारखंड में भी इसे प्रभावी किया गया है। इस बात की जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दी है।आपको बता दे कि इसके तहत राज्य के तमाम शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में अनारक्षित वर्ग को 10 फीसद आरक्षण का लाभ देने का निर्णय किया गया है। राज्य सरकार की नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में बहाली और नामांकन की प्रक्रिया 15 जनवरी के बाद प्रारंभ होगी, उन सभी मामलों में अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसद आरक्षण का लाभ मिलेगा। सामान्य वर्ग को मिलने वाला 10 फीसद आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले 50 फीसद आरक्षण के अतिरिक्त होगा।इससे पहले इस आरक्षण को गुजरात राज्य में लागू किया गया था। झारखंड दूसरा राज्य है, जिसमें सामान्य जाति के गरीब लोगों को 10 फीसद आरक्षण का लाभ मिलेगा। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के साथ ही सवर्णों को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने की मंजूरी मिल गई। इस ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को गत मंगलवार को लोकसभा और फिर बुधवार को राज्यसभा की मंजूरी मिली थी। राज्यसभा ने बीते बुधवार को करीब 10 घंटे तक चली बैठक के बाद संविधान (124 वां संशोधन), 2019 विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से मंजूरी दी थी। वहीं इससे ठीक एक दिन पहले लोकसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी, जहां मतदान में तीन सदस्यों ने इसके विरोध में मत दिया था।
— ANI (@ANI) January 15, 2019
आपको बता दे कि इसके तहत राज्य के तमाम शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में अनारक्षित वर्ग को 10 फीसद आरक्षण का लाभ देने का निर्णय किया गया है। राज्य सरकार की नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में बहाली और नामांकन की प्रक्रिया 15 जनवरी के बाद प्रारंभ होगी, उन सभी मामलों में अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसद आरक्षण का लाभ मिलेगा। सामान्य वर्ग को मिलने वाला 10 फीसद आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले 50 फीसद आरक्षण के अतिरिक्त होगा।
बीजेपी हमारे विधायकों को पैसे और पद के जरिए लुभा रही है- कर्नाटक डिप्टी सीएम जी परमेश्वर