अगर आप घर खरीदने की सोच रहे है तो 1 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा। जिसके बाद घर खरीदना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। 1 अप्रैल के बाद घर खरीदने से आपको लगभग 5 लाख रुपए तक का सीधा-सीधा फायदा होगा। जीएसटी काउंसिंल के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और सस्ते घरों पर जीएसटी घटाने से आपको घर खरीदते समय लाखों का फायदा मिलेगा। दरअसल, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैटों पर मौजूदा 12 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत जीएसटी कर दी गई है।
यहां समझिये किस तरह मिलेगा फायदा
अगर आप पहली बार घर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीद रहे हैं तो अभी तक 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना होता है। वहीं एक अप्रैल से यह दर घटकर 5 फीसदी हो जाएगी, यानी जीएसटी में 7 फीसदी की कमी।
वही खबरों की माने तो, इसके चलते 45 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पर 3.15 लाख रुपए की सीधे बचत होगी। अगर आप पहली दफा घर खरीदने जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत होम लोन पर 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इस तरह कुल 5.82 लाख रुपए की बचत होगी। मेट्रो शहर में 60 वर्ग मीटर (करीब 650 वर्ग फीट) के घर फिफायती श्रेणी में जबकि नॉन-मेट्रो शहरों में यह आकार 90 वर्ग मीटर (970 वर्ग फीट) कर दिया गया है। शर्त यह है मकान की कीमत 45 लाख रुपए तक हो। इसका मतलब यह हुआ कि 45 लाख रुपए तक के मकान किफायती श्रेणी में आएंगे।
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खबरों के अनुसार, अगर आप पहली बार घर खरीद रहें तो सिर्फ एक फीसदी जीएसटी देकर आप घर खरीद सकते हैं. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन पर सब्सिडी भी ले सकते हैं। सस्ते घरों पर जीएसटी घटाने का सकारात्मक असर होगा। आरबीआई के प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग नियमों के हिसाब से 45 लाख रुपये तक के घर अफोर्डेबल माने जाएंगे और उसपर 1% जीएसटी लगेगा। नई दरें 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगी। 60 वर्ग मीटर तक के मकान शहरों में और 90 वर्ग मीटर तक के मकान मेट्रो शहरों में अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर आएंगे और इनपर 1% जीएसटी लगेगा।
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