इन दिनों जम्मू-कश्मीर में बढ़ते तनाव के साथ-साथ राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। इन हालातों के चलते दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार, जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवास से जुड़े आर्टिकल 35A को खत्म करने की तैयारी कर रही है। वहीं, खबरों कि माने तो सरकार इस मुद्दे को लेकर करना विचार शुरू कर दिया है और इस पर जल्द फैसला हो सकता है। हालांकि, सरकार को फूंक-फूंक कर कदम उठाना होगा, क्योंकि इस कदम से पाक को राज्य में भावनाएं भड़काने का मौका मिल जाएगा।
इस तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सुरक्षाबलों को तैनात किया है। इसके बाद से कश्मीर में अधिक हलचल पैदा हो गई है। वहीं, इन सबको देखकर अनुमान भी लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने विवादित आर्टिकल 35A को हटाने का केंद्र ने मन बना लिया है। लोकसभा में अपने पहले संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात पर ज़ोर दिया था कि संविधान में धारा 370 स्थायी नहीं है।
केंद्र सरकार के आर्टिकल 35A पर उठाए इस कदम को लेकर राजनीतिक पार्टियों में घमासान मचा हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती 35A के समर्थन में एकजुट होने पर ज़ोर दे रहीं हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फ़ारूक़ और उमर अब्दुल्ला पीएम मोदी से मिलकर हालात पर चिंता जाता रहे हैं। ऐसे में यह समझना होगा की 35A क्या है।
क्या कहता है अनुच्छेद 35A
संविधान में दर्ज आर्टिकल 35A से जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए स्थायी नागरिकता के नियम और नागरिकों के अधिकार तय होते हैं। इसके अनुसार यहां का स्थायी निवासी वाही कहलाएगा जो 14 मई 1954 के पहले से कश्मीर में बसा हुआ है।
साथ ही, स्थायी निवासियों को ही राज्य में जमीन खरीदने, सरकारी रोजगार हासिल करने और सरकारी योजनाओं में लाभ के लिए अधिकार मिले हैं। किसी दूसरे राज्य का निवासी जम्मू-कश्मीर में जाकर स्थायी निवासी के तौर पर न जमीन खरीद सकता है, ना राज्य सरकार उन्हें नौकरी दे सकती है।
इसके अलावा, अगर जम्मू-कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उसके अधिकार छिन जाते हैं, हालांकि पुरुषों के मामले में ये नियम अलग है।
आर्टिकल 35A को लेकर एक बड़ी शिकायत ये भी है कि 1954 में इसे बिना संसद की अनुमति के सीधे राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में जोड़ दिया गया। दरअसल ऐसा जम्मू-कश्मीर की विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसा किया गया।
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35A के हटने पर होंगे ये बदलाव
-देश का कोई नागरिक राज्य में ज़मीन खरीद पाएगा, सरकारी नौकरी कर पाएगा, उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला ले पाएगा।
-महिला और पुरुषों के बीच अधिकारों को लेकर भेदभाव खत्म होगा।
-कोई भी व्यक्ति कश्मीर में जाकर बस सकता है।
-वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजियों को वोटिंग का अधिकार मिलेगा।