केंद्र सरकार ने हाल ही में ट्रैफिक कानून से जुड़े नियमों को सख्त बनाते हुए बदलाव किया है, जो कल यानी एक सितम्बर से लागू होंगे। अब सख्त नियमों के चलते आपको रोड़ पर बहुत सावधानी बरतनी होगी क्योंकि एक छोटी सी गलती के कारण आपको हजारों रूपये का जुर्माना भरने के साथ-साथ सजा भी काटनी पड़ सकती है।
– नए कानून के अनुसार, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर अब आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इससे पहले 500-1000 रूपये तक का चालान था।
– अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता पाया गया तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा, पहले 500 रुपये जुर्माना था। इतना ही नहीं, नाबालिग द्वारा अपराध करने पर माता-पिता या मालिक दोषी होंगे। इसमें 25 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी रद्द हो सकता है।
– वहीं, यदि कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पकड़ा गया तो उसे 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। जबकि दूसरी बार ये गलती करते हैं तो 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान है।
– इसी के साथ सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
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– इसी तरह दो-पहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।
– बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 से रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है।
– वहीं, ओवरस्पीड पर जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये तक कर दिया गया है।
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– डेंजरस ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। गाड़ी चलाते हुए रेस लगाने पर भी अब 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है।
– यदि कोई ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ा गया तो भी 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
– इसके साथ ही सवारियों की ओवरलोडिंग पर 1000 रुपये प्रति सवारी जबकि इमरजेंसी गाड़ी को रास्ता न देने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
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