देशभर में नए ट्रैफिक रूल लागू होने बाद से पुलिसकर्मियों के साथ-साथ जनता भी काफी सख्ते में है। वहीं, रोजाना ट्रैफिक रूल से जुड़े नए-नए प्रावधानों के बारे में पता चल रहा है। ट्रैफिक रूल में रोड़ पर चलते समय तोड़े जाने वाले ही प्रावधान नहीं है बल्कि इसमें पार्किंग से जुड़े भी कुछ नियम आते है, जिसके तहत आपको जुर्माने के साथ अन्य तरह की फीस का भी भुगतान करना होता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि आपकी बाइक-कार या फिर कोई भी कोई कमर्शियल वाहन जो आप गलत जगह या नो-पार्किंग में खड़े करते है तो आपको डबल जुर्माने का भुगतान करना होगा। वहीं, कुछ आंकड़े बताते है कि दिल्ली-एनसीआर में सबसे ज्यादा गलत पार्किंग और नो पार्किंग में चालान होते हैं।
यदि आपने अपना वाहन नो पार्किंग जोन या फिर कहीं ऐसी जगह खड़ा किया है, जहां से अन्य वाहन सवारों को दिक्कत हो या एम्बूलेंस और दूसरी जरूरी गाड़ियों को निकलने में परेशानी होती है तो आपका चालान भी कटेगा और साथ ही आपका वाहन क्रेन से उठा लिया (टो) जाएगा। ऐसी स्थिति में चालान की रकम के साथ ही आपको वाहन को क्रेन से टो करने की फीस भी देनी होगी। यह फीस हर वाहन के हिसाब से अलग-अलग होती है।
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हालांकि, कुछ राज्यों में नो पार्किंग पर जुर्माने के साथ वाहन को टो करने की फीस पहले से थी, लेकिन कई राज्य ऐसे थे जहां यह फीस नहीं वसूली जाती थी। अब यह फीस राज्य में वसूली जाएगी। अगर आपकी बाइक को टो किया जाता है तो 200 रुपये, कार के लिए 500 रुपये, कमर्शियल और भारी वाहन से 1000 रुपये फीस के रूप में वसूले जाएंगे और 10 टायर से अधिक वाले वाहन से 2000 रुपये फीस वसूली जाएगी।