दीवाली के त्यौहार को आने में चंद दिन ही बाकी है। यह त्यौहार बिना आतिशबाजी के अधूरा ही लगता है, लेकिन इस एक दिन जलाएं गए पटाखों से प्रदूषण काफी भारी मात्रा में बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने चीनी पटाखों को पूरी तरह से बैन कर दिया है।
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ़ कस्टम ने एक नोटिस जारी किया है, जिसके तहत देश में चीनी पटाखों के आयात को प्रतिबंधित किया गया है। इतना ही नहीं, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से इन पटाखों को रखता है, बेचता है या फिर किसी तरह से इसकी डीलिंग करता है तो उसे कस्टम एक्ट 1962 के तहत दंडित किया जाएगा।
Principal Commissioner of Customs: Import of firecrackers is ‘Restricted’&if a person acquires possession of or is in any way concerned carrying, keeping, concealing, selling or purchasing or in any manner dealing with Chinese firecrackers will be punished under Customs Act 1962. pic.twitter.com/dTFCmUYVT3
— ANI (@ANI) October 22, 2019
साथ ही, इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि चीनी पटाखों का इस्तेमाल सरकार के एक्सप्लोजिव नियम 2008 के खिलाफ है। इन चीनी पटाखों में लेड, कॉपर, ऑक्साइड और लीथियम जैसे प्रतिबंधित केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जोकि इंसानों के लिए खतरनाक होने के साथ पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हैं।
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इसके अलावा, लोगों को सलाह भी दी गई है कि पटाखों की लेबलिंग डिटेल्स देखकर ही खरीदारी करें। अगर कोई आम नागरिक इस तरह के पटाखों की सेल संबंधित जानकारी रखता है तो वो चेन्नई कस्टम कंट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर 044-25246800 पर कॉल कर जानकारी दे सकते हैं।
बता दें कि इस साल केंद्र सरकार ने ग्रीन पटाखे जारी किए है। इनमें अनार, पेंसिल, चकरी, फुलझड़ी और सुतली बम शामिल हैं। सरकार का दावा है कि सामान्य पटाखों के मुकाबले ग्रीन पटाखों से प्रदूषण 30 फीसदी तक कम होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन का कहना है कि इस बार दिवाली पर देश भर में प्रदूषण कम करने वाले ग्रीन पटाखे बाजार में मिलेंगे।
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