हैदराबाद की दिशा को इंसाफ मिलने के बाद अब निर्भया को भी इंसाफ मिल सकता है। दरअसल, गृह मंत्रालय ने निर्भया रेप केस के दोषी विनय शर्मा की दया याचिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेज दिया है। साथ ही, इसे खारिज करने की सिफारिश की गई है।
इस दया याचिका की फाइल भेजने के बाद सभी की निगाहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के फैसले पर टिकी हुई है कि वह दया याचिका को स्वीकार करते हैं या खारिज कर देते हैं। बता दें, दोषियों ने दिल्ली सरकार के सामने अपनी दया याचिका लगाई थी। इस दया याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली सरकार ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दी थी।
Ministry of Home Affairs sends file of mercy plea of 2012 gang rape convict Vinay Sharma to President Ram Nath Kovind, recommends rejection of mercy plea. pic.twitter.com/x3s4jzT0Xa
— ANI (@ANI) December 6, 2019
वहीं, हैदराबाद में हुए रेप केस में दिशा को आज इंसाफ मिल गया है। वहां की पुलिस ने दिशा के आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस के दावे के मुताबिक, क्राइम सीन रीक्रिएट करने के दौरान आरोपी हथियार छीन कर भाग रहे थे।
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आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 72 के अंर्तगत राष्ट्रपति को किसी अपराधी को क्षमादान देने या उसकी सजा को कम करने या फिर सजा को बदलने का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास निर्भया के दोषियों को माफ करने, उनकी सजा कम करने या फिर सजा को बदलने की शक्ति है। लेकिन इसपर राष्ट्र्पति को जल्द ही अपना फैसला लेना होगा।
हालांकि, हैदराबाद में एनकाउंटर के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंग ने कहा था कि महिला सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है। पोक्सो एक्ट के तहत बलात्कार के दोषियों को दया याचिका दायर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। संसद को दया याचिकाओं की समीक्षा करनी चाहिए।
#WATCH "Women safety is a serious issue. Rape convicts under POCSO Act should not have right to file mercy petition. Parliament should review mercy petitions,"President Ram Nath Kovind at an event in Sirohi, Rajasthan pic.twitter.com/0noGCUaNhQ
— ANI (@ANI) December 6, 2019
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