जूली चौरसिया
हर साल दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और लोगों को श्वास लेने में दिक्कत होती है आंखों में भी जलन महसूस होती है इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत कई राज्यों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है यही नहीं अब पटाखे जलाने के साथ – साथ उनके उत्पादन और बिक्री पर भी रोक लगा दी है तथा उसके साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान किया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकारें भी इस पर सख्ती बरत रही है।
आखिर क्या है जुर्माना और सज़ा?
राजधानी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए कहा कि दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, बिक्री, भंडारण पर धारा 9वीं विस्फोटक अधिनियम के तहत तीन साल की सज़ा और 5000 रुपए का जुर्माना है, पटाखे जलाने पर छः महीने की सज़ा और दो हज़ार रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है
अलग – अलग राज्यों में अलग – अलग प्रतिबंध
दिल्ली में पिछले कुछ सालों से दिवाली के समय पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है परंतु उसका पूरी तरह से पालन नहीं नहीं किया जाता। जिसके कारण दिवाली के अगले दिन से ही आपको धुंध देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको आंखों में जलन महसूस होती है। इससे बहुत सी श्वास सम्बंधी समस्याएं आती हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने 21अक्टूबर से लेकर एक जनवरी 2023 तक पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है यहीं नहीं इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक टीम का भी निर्धारण किया है तथा जुर्माने का भी प्रावधान है।
हरियाणा में क्या है नियम-
हरियाणा में कुछ दिनों पहले हुए इवेंट्स ने प्रदूषण को बढ़ा दिया है। जिसकी वजह से हरियाणा के प्रदूषण बोर्ड ने दिवाली तक ग्रीन पटाखों को छोड़ कर अन्य सभी पटाखों की बिक्री , उत्पादन और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिवाली पर आप सिर्फ़ ग्रीन पटाखों को ही जला सकते हैं।
बिहार के गया, पटना और मुज़फ़्फ़रपुर समेत कई इलाक़ों में इस बार दिवाली पर पटाखे जलाने और इसकी बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। सरकार का कहना है दिवाली के बाद से ही विसिबिलिटी कम हो जाती है जिससे लोगों के लिए स्वस्थ्य सम्बंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है इसी को देखते हुए इस बार प्रतिबंध लगाया गया है।
पंजाब सरकार ने पटाखों की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि आपको दिवाली पर पटाखे जलाने के लिए दो घंटों का समय दिया जाएगा और केवल वही व्यापारी पटाखे बेच सकते है जिनके पास लाइसेंस है वो भी सिर्फ़ ग्रीन पटाखे ही बेच सकते है।