दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक कोर्ट के जज को अश्लील वीडियो के संदर्भ में उसके पद से निलंबित कर दिया है। बीते कई दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो वायरल हो रही है। सूत्रों की मानें तो यह वीडियो करीब 9 महीने पुराना है, जिसे 9 मार्च 2022 में रिकॉर्ड किया गया था। जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो चुका है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है।
वीडियो के सरकुलेशन पर रोक लगाना जरूरी
सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से लॉ ऑफिसर का एक महिला के साथ अश्लील वीडियो सामने आया है। जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। जिसमें गूगल एलआईसी समेत अन्य नौ को इस वीडियो के सरकुलेशन को रोकने का निर्देश दिया गया है। यह वीडियो 30 नवंबर से ही सोशल मीडिया के कई मंचों और वेब पोर्टल पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के कंटेंट को देखने के बाद जस्टिस वर्मा ने कहा कि इस वीडियो के सरकुलेशन को जल्द-से-जल्द रोका जाना चाहिए। क्योंकि इसमें आईपीसी की धारा 354सी और इनफार्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 की धारा 67ए के प्रावधानों का उल्लंघन होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में अब यह जरूरी हो गया है कि इस वीडियो के प्रसारण पर जितनी जल्दी हो सके रोक लगा दी जाए।
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हाईकोर्ट ने वीडियो की अश्लीलता भरी प्रकृति को देखते हुए और वादी की निजता और संभावित नुकसान को ध्यान में रखते हुए एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर रोक लगाना जरूरी कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो न्यायिक अधिकारी के चेंबर का ही बताया जा रहा है। जिसके बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने एडीजे को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायाधीश को इस मामले में संबंधित महिला अधिकारी के ख़िलाफ़ भी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
Delhi High Court orders social media platforms to take all permissible steps to block the circulation of the video, in which Delhi High Court judge can be seen with his Steno.
In an order passed late Wednesday night, the court has said that the video is explicit in nature and an pic.twitter.com/TvE4vmzDBX
— Manish Pangotra🇮🇳 (@ManishPangotra5) December 1, 2022
आखिर क्या है पूरा मामला ?
इस वीडियो में न्यायिक अधिकारी अपने केबिन में एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह महिला आरोपी जज की ही स्टेनोग्राफर है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट के परिसर में कई दिनों से जज और उसकी स्टेनोग्राफर के बीच इस तरह की हरकतों की चर्चा चल रही थी। संदेह है कि कोर्ट के ही कुछ कर्मचारियों ने सीसीटीवी से वीडियो रिकॉर्ड करके इसे वायरल कर दिया है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने एक समिति का गठन करते हुए इस मामले पर कार्यवाही करने का आदेश दिया है और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर 9 दिसंबर की अगली सुनवाई का आदेश दिया है।