मंगलवार 9 मई को अदालत में पहली बार आफताब अपने ऊपर लगे आरोपों से मुकर गया, उसने इस बात से साफ़ इंकार कर दिया की उसी ने श्रद्धा की हत्या कर लाश के टुकड़े छिपाये थे।
हर एक दिल को दहला देने वाले श्रद्धा मर्डर केस में एक अजीब मोड़ आया है, जिसका अंदेशा जताया जा रहा था पहले से ही, वही हुआ। गिरफ्तारी के 6 महीने बाद आफताब पूनावाला अदालत में अपने बयान से पीछे हट गया। वो इस बात से साफ इंकार कर गया कि उसी ने श्रद्धा की हत्या की और लाश के टुकड़े कर छिपा दिए थे।
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साकेत कोर्ट में तय होने थे आरोप
मंगलवार 9 मई को साकेत कोर्ट में आफताब के खिलाफ आरोप तय होने थे उस चार्जशीट के आधार पर जो दिल्ली पुलिस ने 24जनवरी को अदालत को सौंपी थी।
अदालत ने उसी चार्जशीट के आधार पर आफताब के खिलाफ दो धाराओं( दफा 302 यानी कत्ल और दफा 201 यानी सबूत मिटाना) में मुकदमा चलाने की इजाज़त दी।
इल्ज़ाम से साफ इंकार
इस दौरान आफताब अदालत में मौजूद था।
जब जज साहब ने उसे उसके आरोपों की कहानी सुनाई और मुकदमा चलाने की बात बताई तब पहली बार आफताब ने भरी अदालत में कहा कि वो इन इल्ज़ामों से इंकार करता है।
ये पहली बार था जब आफताब ने ऐसा कहा हो।
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किस अदालत में चलेगा ट्रायल?
अब जैसे कि इल्ज़ाम तय हो ही चुके हैं तो परिणामस्वरूप जल्द ही शुरू हो जाएगा।
अब देखने लायक ये होगा कि ये ट्रायल रोज़ाना होगा, एक बार में पूरा होगा। हालांकि उम्मीद यही है कि इस मुकदमे का फैसला जल्द ही सुनाया जाएगा।
अदालत ने न्यूज चैनलों को दिए थे निर्देश
19 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने सारे न्यूज़ चैनल नो को निर्देश दिए थे कि मामले में दायर चार्जशीट की सामग्री अपने चैनल पर ना दिखाएं, इसके लिए हाईकोर्ट ने केंद्र को भी निर्देश दिए थे कि वह यह सुनिश्चित करें कि कोई भी न्यूज़ चैनल केस से जुड़ी सामग्री अपने चैनल पर ना दिखाएं।
6629 पन्नों की चार्जशीट हुई थी दायर
दायर चार्जशीट के अनुसार पिछले साल आफताब ने 18 मई को श्रद्धा वॉकर की गला घोंटकर हत्या कर शव के टुकड़े करके साउथ दिल्ली के महरौली में अपने घर में लगभग तीन महीनों तक रखा था।
इसके बाद उसने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंक दिए थे।