CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने कहा कि ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के दूसरे चरण या बहुत खराब चरण दिल्ली एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू होगा। पूर्वानुमान से संकेत मिलता है की हवा की गुणवत्ता खराब होने की संभावना है। जबकि शनिवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 248 था, जो खराब श्रेणी में था। पूर्व अनुमान से पता चलता है कि 23 और 24 अक्टूबर को मौसम और जलवायु परिस्थितियों के कारण इसमें गिरावट और बहुत खराब श्रेणी में प्रवेश करने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक शनिवार को दिल्ली में शांति की स्थिति बनी रही साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों सामान्य से थोड़ा कम 15.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री कम था। प्रदूषण के फैलाव के लिए शांत स्थितियां और कम तापमान प्रतिकूल है।
GRAP स्टेज 2-
GRAP के तहत वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के आधार पर AQI के अनुमानित स्तर 301 से 400 तक पहुंचने से 3 दिन पहले चरण 2 के तहत उपाय लागू किए जाएंगे। चरण 2 के मुताबिक किए जाने वाले उपायों के हिस्सों के रूप में डीजल जनरेटर सेट के संचालक को CAQM के निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। सभी क्षमता श्रेणियां के लिए DG सेट जो उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित नहीं है। उनका इस्तेमाल सिर्फ चिकित्सा और रेलवे सेवाओं जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए किया जा सकता है।
पार्किंग शुल्क-
स्टेज 2 के तहत GRAP यह भी सिफारिश करता है कि निजी परिवहन को हत्तोसाहित करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाया जाए और अतिरिक्त बेड़े को शामिल करके, सेवा की आवृत्ति बनाकर सीएनजी इलेक्ट्रिक बेसन और मेट्रो सेवाओं को बढ़ाया जाए। RWA को बायोमास जलने से बचाने के लिए सुरक्षा कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराना जरूरी है। इसमें एनसीआर में हॉटस्पॉट क्षेत्र में लक्षित कार्यवाही करना, धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव करना, धूल नियंत्रण पर जांच के लिए निर्माण और विध्वंस स्थलों के निरीक्षण को तेज करना शामिल है।
GRAP का चरण-I-
GRAP का चरण-I, 6 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में लागू किया गया था और इसके तहत उपाय जारी रहेंगे। जिसमें सड़कों और मशीनरी सफाई, होटल और खुले भोजनालय में कोयले और जलाव लकड़ी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध कर लागू करना शामिल। यह सब के बीच राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकार ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता पर मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के बाद संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है।
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प्रधान पीठ-
एनजीटी के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाले प्रधान पीठ में निर्देश दिया है कि दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त, केंद्रीय प्रदूषण के सदस्य सचिव को नोटिस जारी किया जाए, नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एनजीटी के आदेश के मुताबिक, उत्तरदाताओं से अपेक्षा की जाती है, कि वह आने वाले सर्दियों के मौसम में को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सीमा में AQI को बनाए रखने के लिए GRAP के मुताबिक दिल्ली में विभिन्न स्रोतों से वायु को नियंत्रित करने पर कार्यवाही रिपोर्ट दाखिल करें।
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