कुत्ते के काटने की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसे लेकर विवाद चल रहा है। हाउसिंग सोसाइटी में कई बार कुत्तों को लेकर झगड़ा भी हो चुके हैं। ऐसा ही एक मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया था। जहां पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि कुत्ते के काटने से घायल हुए पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। हाई कोर्ट का कहना है कि दांत के हर निशान के लिए कम से कम 10,000 रुपए और गहरे घाव के लिए 20,000 रुपए का मुआवजा देना होगा। हाई कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि इसके लिए गाइडलाइंस तैयार करें और फिलहाल के लिए पीड़ितों को मुआवजा दें।
जस्टिस विनोद भारद्वाज की बेंच का फैसला-
जस्टिस विनोद भारद्वाज की बेंच में डॉग बाइट के मामलों में घायल होने वाले पीड़ितों को कुत्तों के हर दांत के हिसाब से कम से कम 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। वहीं अगर कुत्ते के काटने से घाव होता है और मांस निकल आता है तो 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए कम से कम 20,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। हाईकोर्ट में कुत्तों को काटने की 193 याचिकाओं की सुनवाई के बाद ये फैसला को सुनाया है। हाई कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देते हुए कुत्तों के काटने की घटनाओं से जुड़े मामले दर्ज करने के लिए कमेटी बनाने के लिए कहा है।
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कुत्तों के काटने की घटना-
इसके साथ ही इन मामलों को प्राथमिकता पर लेने और इससे जुड़े नियम भी बनाने को कहा है। कुत्तों के काटने की घटना कुछ सालों में तेजी से बढ़ती जा रही है। पंजाब के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, पिछले साल इस तरह के 6,50,904 से भी ज्यादा मामले सामने आए थे। जिसमें से 1,65,119 लोग घायल हुए थे। हालांकि चंडीगढ़ में कुत्ते के काटने में 70 फ़ीसदी की गिरावट देखी जा सकती है। वहीं हरियाणा के डेटा के मुताबिक एक दशक में कुत्तों के काटने के 11 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं जो सच में चौंकाने वाला है।
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