हाल ही में दिल्ली के कुछ इलाकों के नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की महापौर शैली ओबेरॉय ने शनिवार को एमसीडी के ग्रामीण क्षेत्राधिकार में आवासीय इलाकों के लिए मकान या फिर संपत्ति पर टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एमसीडी ग्रामीण क्षेत्र में लाल डोरा या विस्तारित लाल डोरा संपत्तियों से कोई हाउस टैक्स नहीं वसूल करेगी। उनका कहना है कि एमसीडी अपने ग्रामीण क्षेत्राधिकार में लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा के तहत आने वाले रिहायशी इलाकों को ना तो नोटिस भेजेगा और ना ही संपत्ति पर टैक्स वसूल करेगी।
कमर्शियल प्रॉपर्टी-
दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक काफी बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कमर्शियल प्रॉपर्टी पर लगाया गया टैक्स वैसा ही रहेगा। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में 2,168 सड़कें एमसीडी के तहत अधिसूचित हैं और इन सड़कों पर स्थित वाणिज्यक संपत्तियों को टैक्स का भुगतान करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए संपत्ति टैक्स के मुद्दे पर चर्चा के लिए 3 सितंबर को दिल्ली के 360 गांवों की एक पंचायत आयोजित की गई थी।
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70 विधानसभा क्षेत्र-
जिसके बाद से यह निर्णय लिया गया। मोहम्मद इकबाल का कहना है कि दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्र में जहां पर ग्रामीण क्षेत्र हैं। चाहे वह लाल डोरा संपत्ति हो या विस्तारित लाल डोरा हो, टैक्स नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को मेयर और डिप्टी मेयर के साथ बैठक में 360 गांव के मुखिया मौजूद थे, जहां पर यह निर्णय लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि एमसीडी 2,138 पर वाणिज्य कर लागू होगा। लेकिन अगर गांव का कोई व्यक्ति छोटे पैमाने पर काम कर रहा है तो कोई भी संपत्ति टैक्स लागू नहीं होता।
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