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Dastak India > Home > देश > Supreme Court से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस में हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
देश

Supreme Court से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस में हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

Dastak Web Team
Last updated: January 16, 2024 2:07 pm
Dastak Web Team
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Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah
Photo Source - Google
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Supreme Court: हिंदू पक्ष को आज मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश पर रोक लगाई। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 23 जनवरी को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है। लेकिन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट के जज आगे नहीं बढ़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता देंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीते 5 जनवरी को मथुरा के विवादित शाही ईदगाह के मामले में याचिका को खारिज किया था। जिसमें विवादित शाही ईदगाह को हिंदुओं को सौंपने की मांग की जा रही थी। उस पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया।

श्री कृष्ण का जन्म स्थान शाही ईदगाह के नीचे-

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसके पास इस केस से जुड़े कई मामले पहले से ही आ चुके हैं। ‌ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदू पक्ष दावा करता है की कृष्ण जन्म भूमि का मंदिर तोड़कर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को बनाया गया है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान शाही ईदगाह के नीचे मौजूद है। इसके साथ ही यह भी दावा किया गया कि ईदगाह में हिंदू देवी देवताओं के प्रतिमाएं दबी हुई है। सर्वे में पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी।

ज्ञानवापी परिसर को लेकर भी अहम सुनवाई-

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमीश्नर की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज ही काशी के ज्ञानवापी परिसर को लेकर भी अहम सुनवाई होने वाली है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने नई याचिका दी है। जिसमें वुजूखाने की सफाई की मांग की जा रही है। दरअसल वुजूखाने में मछलियों की मौत से काफी गंदगी फैल चुकी है।

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वुजूखाने में शिवलिंग-

वुजूखाने में शिवलिंग जैसी रचना मिलने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वह जगह सील कर दी गई है। वहीं ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका में कहा गया कि वुजूखाने की मछलियों की मौत हो चुकी है। इसकी वजह से वहां बदबू आना शुरू हो गई है। हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र माना जाने वाला शिवलिंग वहां मौजूद है। इसलिए उसे किसी भी तरह की गंदगी, मरे हुए जानवरों और धूल से दूर रखना चाहिए। उस जगह की सफाई होनी चाहिए, हालांकि अभी भी वह मरी हुई मछलियों से घिरा हुआ है। जिसकी वजह से वुजूखाने की सफाई की जानी चाहिए।

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TAGGED:allahabad high courthigh courtMathura Krishna Janmabhoomi casesupreme court
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