हाल ही में वाराणसी के जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है, ज्ञानवापी के व्यास तहखाने को लेकर हिंदू पक्ष को पूजा करने के अधिकार दिए गए हैं। कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग की 7 दिन के अंदर व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। यह तहखाना मस्जिद के नीचे है और अब यहां नियमित पूजा अर्चना होगी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की ओर से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है।
30 साल बाद न्याय मिलने-
हिंदी पक्ष की ओर से 30 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया है। नवंबर 1993 तक यहां पर पूजा पाठ होती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें की ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में पूजा पाठ करने के अधिकार देने की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर कल सुनवाई के बाद जिला अध्यक्ष ने आदेश सुरक्षित कर लिया है। जिस पर आज फैसला आया है।
मुस्लिम पक्ष-
इस केस में हिंदू पक्ष का दावा है कि नवंबर 1993 से पहले व्यास तहखाने में पूजा पाठ को उस वक्त की प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था। जिसे शुरू करने का अब अधिकार दिया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेस आफ वरशिप एक्ट का हवाला देते हुए, इसे खारिज करने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ करने के अधिकार दिए हैं।
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सारी व्यवस्था 7 दिन के अंदर-
आपकी जानकारी के लिए बता दें की 17 जनवरी को व्यास के तहखाना को जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश से इसे अपने कंट्रोल में ले लिया था। यह ASI सर्वे कार्यवाही के दौरान तहखाने की साफ सफाई हुई, अब जिला जज मे अपने आदेश में कहा है कि विश्वनाथ मंदिर के पुजारी से पूजा कराई जाए, बैरिकेटिंग हटाने की व्यवस्था की जाए, सारी व्यवस्था 7 दिन के अंदर होनी चाहिए।
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