पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक को खाता वॉलेट और फास्टैग में जमा या टॉप अप स्वीकार करने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। पेमेंट बैंक पर यह कार्यवाही एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट के बाद की है। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 35ए के तहत इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह कार्यवाही की है। इसके तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड से किसी भी ग्राहक को प्रीपेड, खाता, वॉलेट, फास्ट टैग, एनसीएमसी कार्ड और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की परमिशन नहीं दी जाएगी।
लेनदेन की अनुमति नहीं-
पेटीएम के खिलाफ रिजर्व बैंक ने यह कार्यवाही कम व्यापक प्रणाली रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों के सत्यापन रिपोर्ट के बाद की है। बुधवार को आरबीआई ने एक बयान में कहा कि इस रिपोर्ट से बैंक में लगातार नियमों के गैर अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षक से जुड़ी चिंताएं सामने आई हैं। जिसके बाद आगे की निरीक्षण कार्यवाही की जरूरत पड़ी। केंद्रीय बैंक का कहना है कि किसी भी ग्राहक खाते प्रीपेड, वॉलेट, कार्ड, फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद से जमा या क्रेडिट लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि किसी भी ब्याज कैशबैक या फिर रिफंड को कभी भी जमा किया जा सकता है।
PPBL पर प्रतिबंध-
इसके साथ ही आरबीआई का कहना है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को बचत खाता प्रीपेड, फास्ट टैग, चालू खाते, नेशनल मोबिलिटी कार्ड समेत अपने खातों से बची हुई राशि के निकासी या इस्तेमाल करने की अनुमति किसी प्रतिबंध के बगैर दी जाएगी। इससे पहले आरबीआई ने नवंबर 2022 में PPBL को तत्काल प्रभाव से ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था। जांच में पाया गया कि पेटीएम में इसका पालन नहीं किया है जिसकी वजह से पीपीबीएल पर प्रतिबंध लगाए गए।
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ग्राहक निकाल सकते हैं अपने पैसे-
आरबीआई ने बुधवार को पीबीएल और की तमाम सर्विसेज पर नाइट डिपॉजिट लेने और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाई है। एक प्रेस रिलीज के जरिए आरबीआई नहीं बताया कि पेटीएम पर किसी भी ग्राहक के अकाउंट में अभी कोई ट्रांजैक्शन या डिपाजिट नहीं होगा। अगर आपका अकाउंट पेटीएम म बैंक में है तो थोड़ी चिंता की जरूरत है। लेकिन आरबीआई में साफ कर दिया है कि ग्राहक अपने खाते से अपने पैसे बिना किसी रोक-टोक के निकाल पाएंगे।
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