इस समय लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और मतदान प्रतिशत के हिसाब से ही राजनीतिक पार्टी अपनी जीत और हार का जोड़ घटाव करते हैं। चुनाव को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसमें मतदान के बाद वोटो का प्रतिशत 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक करने की मांग की गई थी, लेकिन इसे लेकर अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने एक हलफनामा दिया। इस हलफनामे में चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म 17c के आधार पर कहा कि मतदाता मतदान डेटा का खुलासा करने से मतदाताओं के बीच में भ्रम पैदा होगा।
ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं-
भारतीय चुनाव आयोग ने अदालत मे दायर किए हलफनामे में तर्क दिया कि ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जिसमें मतदान केंद्रों में मतदान की अंतिम प्रमाणित डाटा को सार्वजनिक करने के लिए कहा गया हो। इसमें कहा गया की वेबसाइट पर फॉर्म 17c अपलोड करने से उसके साथ छेड़खानी हो सकती है, डाटा के साथ हेरफेर हो सकती है और तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की भी संभावनाएं है, जो की असुविधा और विश्वास पैदा करती है।
क्या कहता है नियम-
इसके साथ ही हलफनामे में कहा गया कि नियमों के मुताबिक, फॉर्म 17C सिर्फ पोलिंग एजेंट को ही दिया जाना चाहिए और नियम किसी अन्य इकाई को फॉर्म 17c देने की अनुमति नहीं देता है। डाटा को जनता के सामने सामान्य रूप से प्रकट करने पर नियम के में विचार नहीं किया गया है। पोल पैनल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के एक आवेदन पर हालकनामा तैयार किया गया। जिसमें 48 घंटे के अंदर ही लोकसभा चुनाव 2014 में डाले जाने वाले वोटो की संख्या सभी मतदान केंद्र पर मतदान के अंतिम प्रमाणिक डाटा का खुलासा करने की मांग की गई थी।
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ADR पर बदनाम करने का आरोप-
हालांकि भारतीय चुनाव आयोग ने अपने हलफनामें में याचिका का विरोध किया। दरअस पिछले हफ्ते जस्टिस डिवाइस, मनोज मिश्र और जस्टिस जेबी पादरीवाला की पीठ ने इस याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब ने चुनाव आयोग ने यह हलफनामा दिया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने अपने कामकाज को बदनाम करने के लिए ADR पर आरोप लगाया, जिसने डाटा को सार्वजनिक करने वाली याचिका दायर की थी।
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