Arvind Kejriwal: कथित शराब निति घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। 20 जून 2024 को केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी। लेकिन निचली अदालत के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट की चुनौती दी। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाई। जिसके बाद सीएम केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सके। दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में पिछले दिनों सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। फिर बुधवार को केजरीवाल को सीबीआई की हिरासत में स्पेशल जजमेंट में भेज दिया गया। लेकिन अब सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CBI का एक झूठ पकड़ लिया।
CBI का मनीष सिसोदिया को लेकर झूठा दावा (Arvind Kejriwal)-
दरअसल बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड पर मांगा थी, जिससे कि वह शराब घोटाला मामले में उनसे पूछताछ कर सके। इसके साथ ही सबूत के आधार पर केजरीवाल को ग्रिल किया जा सके। हालांकि कोर्ट ने सिर्फ तीन दिन के लिए ही केजरीवाल को सीबीआई की रिमांड पर भेजा। इस सब के बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता इस मामले में निर्दोष हैं।
Arvind Kejriwal ने किया दावे को खारिज-
वहीं अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के उस दावे को भी खारिज किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आबकारी नीति को मामले में अरविंद केजरीवाल ने सारी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया के मत्थे मड़ दी। लेकिन सीएम केजरीवाल कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान उनसे मनीष सिसोदिया के बारे में कोई बात नहीं की गई है। केजरीवाल ने सीबीआई पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है।
CBI के दावों का खंडन
सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में तीन बातें कहीं, उन्होंने जज को बताया कि उन्होंने सीबीआई को बताया था कि नई शराब नीति तीन आधार पर तैयार की गई थी, पहला राजस्व बढ़ाना, दूसरा सामान खरीदने के लिए लगने वाली लंबी लंबी लाइनों को कम करना और वहीं तीसरा सामानों का वितरण करना शामिल था। केजरीवाल ने CBI के उन दावों का खंडन जिसमें कहा गया था कि इस नीति के तहत प्राइवेट पार्टी को लाने का आईडिया उनका था।
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ट्रायल कोर्ट में अर्ज़ी-
अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने रिमांड पर लेने के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्ज़ी लगाई थी। स्पेशल जज अमिताभ रावत की कोर्ट में इसकी सुनवाई की गई, कोर्ट में जज ने सीबीआई के झूठ को पकड़ लिया। जज ने केजरीवाल की मनीष सिसोदिया को लेकर दी गई मौखिक बयान में दम पाया। स्पेशल जज ने कहा कि मैंने आपके बयान को पढ़ा है और आपने मनीष सिसोदिया पर वह बात नहीं कही है। जिसका दावा सीबीआई कर रही है।
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