गंगा नदी को गंदा करना अब आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। गंगा में गंदगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें 7 साल जेल की सजा और 100 करोड़ का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
दरअसल केंद्र सरकार ने गंगा नदी की सफाई को लेकर एक पैनल का गठन किया था। इस पैनल ने नेशनल रीवर गंगा बिल, 2017 के रूप में मसौदा तैयार किया है। इसके मुताबिक गंगा को मैला करने के अलावा बिना अनुमति के नदी की धारा को रोकना, नदी के तटों का खनन और गोदी का निर्माण भी शामिल है।
बता दें कि गंगा को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जीवित व्यक्ति का दर्जा दिए जाने की बात कही थी। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने 2018 तक गंगा को निर्मल और स्वच्छ करने का वादा किया था।