दुनियाभर में रेप करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। लेकिन अब रेप दोषी पाए जाने पर एक नई सजा का प्रावधान किया है, जिसमें पुरुष को नपुंसक बना दिया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका के अलाबामा राज्य में ये नया कानून बना है। वहां की सरकार की सहमति से इस कानून को लागू कर दिया है, जिसमें रेपिस्टों को नपुंसक बनाने इंजेक्शन दे दिया जाएगा। इस कानून के तहत किसी शख्स पर 13 साल की कम की लड़की से रेप का आरोप सिद्ध होने पर उन्हें नपुंसक बनाने वाला इंजेक्शन दिया जा सकता है या फिर उन्हें ऐसी दवाएं भी पिलाई जा सकती हैं, जिससे इंसान को नपुंसक बन जाए।
वही, ये कानून नाबालिक व मासूमों के साथ होने वाले यौन शोषण को लेकर बनाया गया है। इसके तहत अगर किसी शख्स पर ऐसे आरोप लगे हैं तब मामले को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। अगर किसी शख्स पर ऐसे आरोप सिद्ध होते हैं और उसे कुछ सालों की कैद होती है और किसी कारणवश उसे बीच में पैरोल पर छोड़ना पड़ता है तो उसे जेल से बाहर जाने से पहले ही उसे ऐसा इंजेक्शन दे दिया जाएगा, जिससे उसकी शारीरिक संबंध स्थापित करने की क्षमता कम या कुछ समय के लिए खत्म हो जाए। इसका असर उम्र भर नहीं रहेगा।
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इस कानून के अनुसार अगर कोई रेप का दोषी पैरोल पर जाने से पहले यह इंजेक्शन लगवाने से मना करता है तो उसे पैरोल पर बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। उसे सजा पूरी होने तक जेल में रहना होगा। साथ ही, किसी दोषी को नपुंसक बनाने वाला इंजेक्शन का खर्च भी उसे ही उठाना होगा। हालांकि दोषी को इंजेक्शन लगाना है अथवा नहीं लगाना इस पर अंतिम फैसला कोर्ट के हाथों में होगा।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अल्बामा के अलावा यूएस के 7 राज्य ऐसे हैं जहां ‘केमिकल कैस्ट्रेशन’ का इस्तेमाल होता है। लूसिआना और फ्लोरिडा में भी ये प्रावधान है। बता दें, नपुंसक बनाने की सजा दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया में भी दी जाती हैं।